Overview
बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक यंत्रों का उपयोग बढ़ाकर लागत घटाना और उत्पादकता बढ़ाना है। इसके तहत लगभग 90 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है तथा कस्टम हायरिंग सेंटर एवं यंत्र बैंक की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाता है। आवेदन OFMAS पोर्टल के माध्यम से लिए जाते हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी किसान हो
- किसान के पास कृषि विभाग की DBT पंजीकरण संख्या हो
- आवेदन OFMAS पोर्टल के माध्यम से किया गया हो
- अनुदान हेतु टोकन/लॉटरी द्वारा चयन होना आवश्यक है
Who is not eligible
- DBT पंजीकरण रहित किसान
- एक ही यंत्र के लिए पूर्व में अनुदान ले चुके किसान निर्धारित अवधि तक
Documents required
How to apply
- 1OFMAS पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर DBT पंजीकरण संख्या से आवेदन करें
- 2इच्छित कृषि यंत्र का चयन कर आवेदन जमा करें
- 3टोकन/लॉटरी द्वारा चयन के बाद अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदें
- 4सत्यापन के उपरांत अनुदान राशि बैंक खाते में प्राप्त करें
Frequently asked questions
कृषि यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है?
यंत्र और वर्ग के अनुसार 40% से 80% तक अनुदान मिलता है; अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 80% तक का लाभ मिल सकता है।
आवेदन कहां से करें?
आवेदन OFMAS पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर DBT पंजीकरण संख्या से किया जाता है और चयन टोकन/लॉटरी से होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.