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Bihar Matsya (Talab Matsyaki) Vikas Yojana

बिहार मत्स्य (तालाब मत्स्यिकी) विकास योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
तालाब/चौर/जलाशय में मत्स्य पालन एवं निजी तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार पर श्रेणी के अनुसार 50% से 70% तक अनुदान (अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को अधिक)।
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार मत्स्य (तालाब मत्स्यिकी) विकास योजना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाना तथा मत्स्य किसानों की आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना के तहत तालाब, चौर एवं जलाशय में मत्स्य पालन तथा निजी तालाब के निर्माण व जीर्णोद्धार पर श्रेणी के अनुसार 50% से 70% तक अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

Who it's for

बिहार के मत्स्य किसान जिनके पास तालाब हेतु भूमि हैतालाब/जलाशय में मत्स्य पालन करने वाले पट्टाधारी किसान

Eligibility

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
  • आवेदक भूमि स्वामी अथवा पट्टाधारी (लीज) मत्स्य किसान हो
  • तालाब निर्माण/मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त भूमि अथवा जलाशय उपलब्ध हो
  • लाभ DBT हेतु आधार से जुड़ा बैंक खाता हो

Who is not eligible

  • बिहार के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं
  • भूमि स्वामित्व अथवा वैध पट्टा न होने पर आवेदन अमान्य

Documents required

आधार कार्ड
बिहार का निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी हेतु)
भूमि स्वामित्व/लगान रसीद अथवा पट्टा (लीज) के दस्तावेज
आधार से जुड़ी बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1मत्स्य निदेशालय के पोर्टल fisheries.bihar.gov.in पर जाएँ
  2. 2मत्स्य (तालाब मत्स्यिकी) विकास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें
  3. 3भूमि/पट्टा एवं बैंक संबंधी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें
  4. 4स्वीकृति के बाद अनुदान राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में प्राप्त करें

Frequently asked questions

इस योजना में अनुदान की दर कितनी है?

तालाब/चौर/जलाशय में मत्स्य पालन एवं निजी तालाब निर्माण पर श्रेणी के अनुसार 50% से 70% तक अनुदान दिया जाता है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को अधिक मिलता है।

अनुदान राशि कैसे प्राप्त होती है?

अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी जाती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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