Overview
बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य खेतों में पानी की बचत करते हुए वैज्ञानिक सिंचाई को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रिप सिंचाई पद्धति पर 90% तक (लघु एवं सीमांत किसानों के लिए) तथा मिनी स्प्रिंकलर पर लगभग 75% तक अनुदान (राज्य टॉप-अप सहित) दिया जाता है। इससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है, उर्वरक की बचत होती है और फसल उत्पादन बढ़ता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी किसान हो
- किसान का DBT (कृषि विभाग) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है
- आवेदक के पास स्वयं की या वैध जोत वाली कृषि भूमि हो
- आवेदन उद्यान निदेशालय पोर्टल के माध्यम से किया गया हो
Who is not eligible
- जिन किसानों का DBT पंजीकरण नहीं है, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं
- एक ही क्षेत्र पर पूर्व में इसी मद का अनुदान ले चुके किसान दोबारा पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1उद्यान निदेशालय के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
- 2किसान पंजीकरण (DBT) संख्या से लॉगिन कर सूक्ष्म सिंचाई हेतु आवेदन भरें
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें
- 4सत्यापन के बाद कंपनी द्वारा संयंत्र अधिष्ठापन एवं अनुदान भुगतान
Frequently asked questions
ड्रिप सिंचाई पर कितना अनुदान मिलता है?
लघु एवं सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई पर 90% तक अनुदान मिलता है, जबकि मिनी स्प्रिंकलर पर लगभग 75% तक अनुदान (राज्य टॉप-अप सहित) दिया जाता है।
आवेदन के लिए किसान पंजीकरण जरूरी है क्या?
हां, इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान पंजीकरण अनिवार्य है और आवेदन उसी पंजीकरण संख्या से किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.