Overview
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार के स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य उन राशन कार्डधारी परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है जो आयुष्मान भारत पीएम-जय की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज पीएम-जय के समान पैकेज पर उपलब्ध कराया जाता है, और यह योजना पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार बिहार का निवासी एवं राशन कार्डधारी हो
- परिवार आयुष्मान भारत पीएम-जय की केंद्रीय लाभार्थी सूची में शामिल न हो
- योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार कराया जाए
Who is not eligible
- वे परिवार जो पहले से केंद्रीय पीएम-जय सूची में शामिल हैं
- राशन कार्डधारी न होने वाले परिवार
Documents required
How to apply
- 1राशन कार्ड एवं आधार के आधार पर पात्रता सत्यापित करवाएं और जन आरोग्य कार्ड बनवाएं
- 2योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी/निजी अस्पताल में कार्ड दिखाकर कैशलेस इलाज प्राप्त करें
- 3अधिक जानकारी हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट या अस्पताल के आयुष्मान मित्र से संपर्क करें
Frequently asked questions
इस योजना में कितने तक का इलाज कवर होता है?
पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज पीएम-जय के समान पैकेज पर उपलब्ध होता है, जो पूर्णतः राज्य वित्त पोषित है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
बिहार के वे राशन कार्डधारी परिवार जो आयुष्मान भारत पीएम-जय की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.