Overview
बिहार मुर्गी पालन (लेयर) विकास योजना पशुपालन निदेशालय द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य राज्य में अंडा उत्पादन बढ़ाना और मुर्गी पालन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना के तहत लेयर मुर्गी फार्म तथा फीड/हैचरी इकाई की स्थापना पर इकाई आकार के अनुसार 30% से 50% तक अनुदान दिया जाता है, साथ ही लाभार्थियों को 6 दिन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो
- लेयर फार्म हेतु पर्याप्त भूमि/स्थान की उपलब्धता हो
- AHD पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया हो
Who is not eligible
- बिहार के बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं
- 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक पात्र नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1पशुपालन निदेशालय के AHD पोर्टल state.bihar.gov.in/ahd पर जाएँ
- 2मुर्गी पालन (लेयर) विकास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करें
- 3प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- 4आवेदन जमा कर पावती/रसीद सुरक्षित रखें
Frequently asked questions
इस योजना में अनुदान की दर कितनी है?
लेयर मुर्गी फार्म एवं फीड/हैचरी इकाई पर इकाई आकार के अनुसार 30% से 50% तक अनुदान दिया जाता है।
आवेदन के लिए क्या प्रशिक्षण आवश्यक है?
हाँ, आवेदन के लिए मुर्गी पालन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवश्यक है तथा लाभार्थियों को 6 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.