Overview
बिहार मशरूम विकास योजना का उद्देश्य सीमांत किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं बेरोजगार युवाओं को मशरूम की खेती से जोड़कर अतिरिक्त आय एवं स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत मशरूम किट, स्पॉन (बीज) तथा उत्पादन इकाई/झोपड़ी निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित यह योजना कम जगह और कम लागत में रोजगार के अवसर पैदा करती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए
- सीमांत किसान, महिला स्वयं सहायता समूह या बेरोजगार युवा हो
- मशरूम उत्पादन हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो
- आवेदक का DBT पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है
Who is not eligible
- अन्य राज्यों के आवेदक पात्र नहीं हैं
- बिना DBT पंजीकरण वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे
Documents required
How to apply
- 1उद्यान निदेशालय के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
- 2मशरूम विकास योजना के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन भरें
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें
- 4जिला उद्यान कार्यालय द्वारा चयन के बाद अनुदान स्वीकृत होगा
Frequently asked questions
मशरूम विकास योजना में कितना अनुदान मिलता है?
इकाई के अनुसार 50% से 90% तक अनुदान दिया जाता है, जो लगभग ₹89,750 तक हो सकता है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
सीमांत किसान, महिला स्वयं सहायता समूह एवं बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.