Overview
बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को रोग एवं दुर्घटना से होने वाली पशु-हानि के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा देना है। योजना के अंतर्गत प्रति पशु (गाय, भैंस, बकरी या भेड़) ₹60,000 तक का बीमा कवर मिलता है। प्रीमियम का लगभग 70 से 75% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है और पशुपालक का अंशदान लगभग 25% रहता है। लम्पी, एचएस/बीक्यू जैसे रोगों एवं दुर्घटना से पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्षतिपूर्ति दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का निवासी पशुपालक हो
- बीमा कराए जाने वाले पशु का पशु-चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाणन हो
- पशु पर पहचान हेतु टैग लगाया गया हो
- पशुपालक प्रीमियम का अपना अंशदान (लगभग 25%) जमा करे
Who is not eligible
- बिना स्वास्थ्य प्रमाणन या बिना टैग वाले पशु बीमा के पात्र नहीं
- पूर्व से बीमारी से ग्रसित पशु कवर में शामिल नहीं
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी पशु-चिकित्सालय या विभागीय पोर्टल पर आवेदन करें
- 2पशु का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर टैगिंग एवं बीमा प्रक्रिया पूर्ण करें
- 3अपना अंशदान जमा कर बीमा पॉलिसी प्राप्त करें
Frequently asked questions
प्रति पशु कितने का बीमा कवर मिलता है?
इस योजना में गाय, भैंस, बकरी या भेड़ का प्रति पशु ₹60,000 तक का बीमा कवर मिलता है।
प्रीमियम का कितना हिस्सा पशुपालक को देना होता है?
प्रीमियम का लगभग 70 से 75% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है और पशुपालक को लगभग 25% अंशदान देना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.