State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Bihar Pyaj Bhandaran Yojana (Onion Storage)

बिहार प्याज भंडारण योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
50 मीट्रिक टन प्याज भंडारण इकाई पर 75% अनुदान, अधिकतम ₹4.50 लाख (परियोजना लागत लगभग ₹6 लाख, किसान अंशदान 25%)
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार प्याज भंडारण योजना का उद्देश्य किसानों को प्याज के सुरक्षित भंडारण की सुविधा देकर फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करना तथा उन्हें उचित मूल्य पर प्याज बेचने का अवसर देना है। इस योजना के अंतर्गत 50 मीट्रिक टन क्षमता वाली प्याज भंडारण इकाई के निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है।

Who it's for

प्याज की खेती करने वाले किसानभंडारण इकाई बनाने के इच्छुक कृषक

Eligibility

  • आवेदक बिहार राज्य का निवासी किसान होना चाहिए
  • किसान के पास 13-अंकीय DBT पंजीकरण संख्या हो
  • प्रति परिवार केवल एक इकाई का लाभ मिलेगा
  • किसान योजना में अधिसूचित जिले का निवासी हो

Who is not eligible

  • प्रति परिवार एक से अधिक भंडारण इकाई पर अनुदान नहीं मिलेगा
  • बिना DBT पंजीकरण संख्या वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे

Documents required

आधार कार्ड
13-अंकीय किसान पंजीकरण (DBT) संख्या
भूमि की जमाबंदी/रसीद की प्रति
बैंक पासबुक की छायाप्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1उद्यान निदेशालय के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
  2. 2प्याज भंडारण योजना का चयन कर ऑनलाइन आवेदन भरें
  3. 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें
  4. 4जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुदान स्वीकृत होगा

Frequently asked questions

प्याज भंडारण इकाई पर कितना अनुदान मिलता है?

50 मीट्रिक टन की इकाई पर परियोजना लागत का 75% अनुदान, अधिकतम ₹4.50 लाख दिया जाता है।

क्या एक परिवार एक से अधिक इकाई बना सकता है?

नहीं, इस योजना में प्रति परिवार केवल एक भंडारण इकाई पर ही अनुदान दिया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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