Overview
बिहार राज्य फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग द्वारा संचालित फसल बीमा/सहायता योजना है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर बिहार में लागू है। प्राकृतिक आपदा/कारणों से फसल क्षति होने पर पात्र किसानों (रैयत एवं गैर-रैयत/बटाईदार) को क्षति के प्रतिशत के अनुसार प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार में कृषि भूमि का स्वामी अथवा बटाईदार हो।
- भूमि बिहार के भूमि अभिलेख में दर्ज हो; बटाईदार के पास वैध कृषि किरायेदारी दस्तावेज हो।
- अधिसूचित फसल एवं क्षेत्र हेतु निर्धारित अवधि में पंजीकरण किया हो।
Who is not eligible
- अधिसूचित फसल/क्षेत्र से बाहर की फसलें।
- 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र हेतु सहायता की मांग।
Documents required
How to apply
- 1सहकारिता विभाग के पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर रबी/खरीफ हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- 2भूमि एवं फसल विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड करें।
- 3फसल कटनी प्रयोग के आधार पर क्षति आकलन के बाद सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
फसल क्षति पर कितनी सहायता मिलती है?
20% तक क्षति पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अधिक क्षति पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है (अधिकतम 2 हेक्टेयर)।
क्या बटाईदार किसान भी पात्र हैं?
हां, वैध कृषि किरायेदारी दस्तावेज वाले गैर-रैयत/बटाईदार किसान भी पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.