State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
चौर भूमि को मछली तालाब/समेकित खेती में विकसित करने पर अनुदान — सामान्य 50%, उद्यमी 40%, अति पिछड़ा/अनुसूचित जाति-जनजाति 70% (इकाई लागत लगभग ₹7.32 से 8.88 लाख प्रति हेक्टेयर)
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य जलजमाव वाली निजी चौर भूमि को उपयोगी बनाकर उसे मछली तालाब एवं समेकित खेती में विकसित करना है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को 50%, उद्यमी श्रेणी को 40% तथा अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को 70% तक अनुदान दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर इकाई लागत लगभग ₹7.32 से ₹8.88 लाख आंकी गई है, जिससे बेकार पड़ी जलजमाव भूमि से मत्स्य पालन एवं आय का साधन उपलब्ध होता है।

Who it's for

चौर (जलजमाव वाली) भूमि के स्वामी अथवा पट्टाधारी बिहार निवासीमत्स्य पालन एवं समेकित खेती करने के इच्छुक किसान

Eligibility

  • आवेदक बिहार का निवासी हो
  • आवेदक चौर भूमि का स्वामी या वैध पट्टाधारी हो
  • भूमि जलजमाव वाली एवं मत्स्य तालाब हेतु उपयुक्त हो
  • आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया गया हो

Who is not eligible

  • जिनके पास चौर भूमि का स्वामित्व या वैध पट्टा नहीं, वे पात्र नहीं
  • इसी भूमि पर पूर्व में इसी मद का अनुदान ले चुके आवेदक दोबारा पात्र नहीं

Documents required

आधार कार्ड
भूमि स्वामित्व/पट्टा संबंधी प्रमाण (एलपीसी/लीज दस्तावेज)
आवासीय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (अति पिछड़ा/अनुसूचित जाति-जनजाति हेतु)
बैंक पासबुक की प्रति

How to apply

  1. 1मत्स्य निदेशालय पोर्टल fisheries.bihar.gov.in पर जाएं
  2. 2ऑनलाइन आवेदन भरकर भूमि एवं श्रेणी संबंधी दस्तावेज अपलोड करें
  3. 3चयन एवं सत्यापन के बाद चौर विकास कार्य प्रारंभ कर अनुदान प्राप्त करें

Frequently asked questions

इस योजना में अनुदान की दर क्या है?

सामान्य वर्ग को 50%, उद्यमी श्रेणी को 40% तथा अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति को 70% तक अनुदान मिलता है।

कौन-सी भूमि इस योजना के लिए उपयुक्त है?

जलजमाव वाली निजी चौर भूमि, जिसका आवेदक स्वामी या वैध पट्टाधारी हो, इस योजना के तहत मछली तालाब एवं समेकित खेती में विकसित की जा सकती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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