Overview
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना समाज कल्याण विभाग एवं बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को नियमित भरण-पोषण सहायता प्रदान कर उनके पोषण, उपचार-निरंतरता एवं जीवन-यापन में सहयोग करना है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
- चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित एड्स रोगी हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- किसी अन्य समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न ले रहा हो
Who is not eligible
- जो पहले से किसी अन्य समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हों
- जिनके पास चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित एड्स की स्थिति का प्रमाण नहीं है
Documents required
How to apply
- 1संबंधित एआरटी केंद्र/जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय या एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से आवेदन करें
- 2चिकित्सकीय प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3सत्यापन के पश्चात मासिक सहायता राशि डीबीटी से बैंक खाते में भेजी जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?
पात्र एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों को ₹1,500 प्रति माह भरण-पोषण सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या शर्तें हैं?
आवेदक बिहार निवासी हो, चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित एड्स रोगी हो, आयु 18 वर्ष या अधिक हो तथा किसी अन्य समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.