Overview
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से 'चिकित्सा सहायता' राज्य के नॉन-बीपीएल रोगियों को हृदय रोग, गुर्दा रोग/प्रत्यारोपण, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता प्रमुख राजकीय तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार पर दी जाती है और स्वीकृत राशि सीधे संबंधित चिकित्सालय को भेजी जाती है। यह योजना अप्रैल 1999 से संचालित है तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचार का पैकेज उपलब्ध न होने की स्थिति में ही लागू होती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी एवं नॉन-बीपीएल रोगी होना चाहिए।
- परिवार की समस्त स्रोतों से (बालिग पुत्रों की आय सहित) वार्षिक आय ₹2.00 लाख तक होनी चाहिए।
- हृदय रोग, गुर्दा रोग/प्रत्यारोपण, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का उपचार प्रमुख राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित उपचार का पैकेज उपलब्ध न हो।
Who is not eligible
- बीपीएल श्रेणी के रोगी, जिनके लिए अन्य योजनाओं में निःशुल्क उपचार उपलब्ध है।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.00 लाख से अधिक होने की स्थिति।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में संबंधित उपचार पैकेज उपलब्ध होने की स्थिति।
- रोगोपचार पूर्ण होने/डिस्चार्ज होने के पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन।
Documents required
How to apply
- 1रोगी के चिकित्सालय में भर्ती रहते हुए, डिस्चार्ज से पूर्व आवेदन तैयार करें।
- 2साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ संभावित चिकित्सा व्यय पत्र, आय उदघोषणा पत्र, राशन कार्ड व जन आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
- 3पूर्ण आवेदन मुख्यमंत्री सहायता कोष/मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 4स्वीकृति उपरांत CGHS या अस्पताल दर (जो भी कम हो) के आधार पर सहायता राशि सीधे संबंधित चिकित्सालय को भेजी जाती है।
- 5स्वीकृति की प्रति रोगी को डाक से भेजी जाती है तथा cmrelief.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन प्रिंट लिया जा सकता है (हेल्पलाइन: 0141-2227679)।
Frequently asked questions
इस योजना में अधिकतम कितनी सहायता मिलती है?
राजकीय अस्पताल में संभावित चिकित्सा व्यय का 40% अधिकतम ₹1.50 लाख तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में 30% अधिकतम ₹90,000 (CGHS दर या अस्पताल दर, जो भी कम हो) सहायता दी जाती है।
क्या डिस्चार्ज के बाद आवेदन किया जा सकता है?
नहीं। रोगोपचार पूर्ण होने या डिस्चार्ज होने के पश्चात आवेदन पर सहायता स्वीकृत नहीं की जाती; आवेदन भर्ती के दौरान, डिस्चार्ज से पूर्व करना आवश्यक है।
पात्रता हेतु आय सीमा क्या है?
परिवार की समस्त स्रोतों से (बालिग पुत्रों की आय सहित) वार्षिक आय ₹2.00 लाख तक होनी चाहिए और आवेदक नॉन-बीपीएल होना चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.