State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Diggi (Farm Water Reservoir) Subsidy

डिग्गी अनुदान योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 75% (अधिकतम ₹3,00,000) तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को 85% (अधिकतम ₹3,40,000) अनुदान, जो भी कम हो।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

डिग्गी अनुदान योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु खेत में डिग्गी (जल भंडारण संरचना) बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। किसान अपने खेत में उपलब्ध पानी को एक स्थान पर एकत्र कर फव्वारा/ड्रिप पद्धति से अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। योजना के तहत सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 75% (अधिकतम ₹3,00,000) तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को 85% (अधिकतम ₹3,40,000) तक अनुदान देय है। डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4 लाख लीटर होनी चाहिए और उस पर ड्रिप/फव्वारा (स्प्रिंकलर) संयंत्र लगाना अनिवार्य है।

Who it's for

राजस्थान के किसानलघु एवं सीमांत किसानसिंचित कृषि भूमि वाले कृषक

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का निवासी किसान होना चाहिए।
  • कृषक के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है।
  • डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4 लाख लीटर या उससे अधिक होनी चाहिए (पक्की/प्लास्टिक लाइनिंग युक्त)।
  • डिग्गी पर ड्रिप/फव्वारा (स्प्रिंकलर) संयंत्र लगाना अनिवार्य है।
  • निर्माण कार्य कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही प्रारंभ करना होगा।

Who is not eligible

  • 0.5 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाले कृषक पात्र नहीं हैं।
  • बिना प्रशासनिक स्वीकृति के बनाई गई डिग्गी पर अनुदान देय नहीं है।
  • स्वीकृत मानकों के अनुसार निर्माण न होने पर अनुदान देय नहीं होगा।

Documents required

आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं)
बैंक खाता विवरण (अनुदान DBT हेतु)
मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार से पंजीकरण कर SSO ID बनाएं या लॉगिन करें।
  2. 2राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर डिग्गी अनुदान योजना का चयन करें।
  3. 3आधार/जन आधार, जमाबंदी एवं बैंक विवरण भरकर आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
  4. 4आवेदन की रसीद ऑनलाइन प्राप्त करें; अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन करें।
  5. 5प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निर्माण कराएं; विभाग द्वारा निर्माण से पूर्व व बाद सत्यापन होगा और अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।

Frequently asked questions

डिग्गी निर्माण पर कितना अनुदान मिलता है?

सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 75% (अधिकतम ₹3,00,000) तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को 85% (अधिकतम ₹3,40,000) अनुदान मिलता है, जो भी कम हो।

डिग्गी अनुदान के लिए कितनी भूमि आवश्यक है?

कृषक के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए तथा डिग्गी की न्यूनतम भराव क्षमता 4 लाख लीटर होनी चाहिए।

आवेदन कहां करें?

SSO पोर्टल के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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