State Scheme💊 Health & Insurance🦽 Disability (PwD)

Financial Assistance for the Treatment of Blind, Disabled, Deaf, Dumb, or Mentally Challenged Ex-Servicemen and their Dependents (Wife and Children)

दृष्टिबाधित, विकलांग, मूक-बधिर या मानसिक रूप से अक्षम भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों (पत्नी व बच्चों) के उपचार हेतु वित्तीय सहायता

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
विकलांगता प्रतिशत के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता (सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार: 80% या अधिक पर ₹6,000, 60–79% पर ₹4,000 तथा 40–59% पर ₹2,000 प्रति माह)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2020

Overview

यह योजना राजस्थान के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों (पत्नी व बच्चों), जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है और जो कैंसर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग (टी.बी.), गुर्दा एवं हृदय रोग, पक्षाघात आदि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, को उपचार हेतु मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना 01.07.2020 से प्रभावी है और सहायता उस माह के प्रथम दिन से स्वीकृत की जाती है जिसमें आवेदन स्वीकृत होता है।

Who it's for

हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिकभूतपूर्व सैनिक के आश्रित (पत्नी व बच्चे)40% या अधिक विकलांगता वाले गंभीर रोगी

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • हवलदार या उससे नीचे रैंक का भूतपूर्व सैनिक, अथवा भूतपूर्व सैनिक के परिवार का सदस्य (पत्नी/बच्चे) हो।
  • आवेदक/आश्रित की विकलांगता 40% या अधिक हो।
  • कैंसर, कुष्ठ, क्षय रोग, गुर्दा एवं हृदय रोग, पक्षाघात आदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो।

Who is not eligible

  • हवलदार से ऊपर रैंक के भूतपूर्व सैनिक।
  • 40% से कम विकलांगता वाले आवेदक।
  • राजस्थान के मूल निवासी न होने वाले आवेदक।

Documents required

भूतपूर्व सैनिक/आश्रित का पहचान पत्र (डिस्चार्ज बुक/पीपीओ)।
सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40% या अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र।
गंभीर बीमारी संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र/उपचार दस्तावेज।
राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र।
जन आधार/आधार कार्ड की प्रति।
बैंक खाता पासबुक की प्रति (DBT हेतु)।

How to apply

  1. 1अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (Zila Sainik Kalyan Karyalaya) से निःशुल्क आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
  2. 2विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा दस्तावेज, मूल निवास व बैंक विवरण सहित फॉर्म भरें।
  3. 3पूर्ण आवेदन संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
  4. 4जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा सत्यापन एवं अनुशंसा के उपरांत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
  5. 5स्वीकृति उपरांत सहायता राशि उस माह के प्रथम दिन से देय होती है जिसमें आवेदन स्वीकृत होता है।

Frequently asked questions

इस योजना का लाभ किसे मिलता है?

हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों (पत्नी व बच्चों) को, जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं।

कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर होती हैं?

कैंसर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग (टी.बी.), गुर्दा एवं हृदय रोग तथा पक्षाघात जैसी गंभीर बीमारियाँ इस योजना में शामिल हैं।

आवेदन कहाँ करें?

आवेदन संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त कर, भरकर जमा किया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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