State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Green House Subsidy (Rajasthan)

ग्रीन हाऊस अनुदान योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दर (जो भी कम हो) पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र हेतु — सामान्य कृषकों को 50% तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70% अनुदान।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

राजस्थान सरकार के कृषि (उद्यान) विभाग द्वारा संचालित ग्रीन हाऊस योजना के अंतर्गत किसानों को संरक्षित खेती हेतु ग्रीन हाऊस (हरित गृह) के निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। ग्रीन हाऊस काँच या पॉलीथीन से बनी नियंत्रित-वातावरण संरचना है जिसमें तापमान, आर्द्रता एवं प्रकाश को नियंत्रित कर सब्जियों, फूलों एवं फलों जैसी उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी फसलें वर्षभर उगाई जा सकती हैं, जिससे किसान अधिक आय अर्जित कर सकते हैं।

Who it's for

राजस्थान के कृषकलघु एवं सीमांत कृषकअनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकसब्जी, फूल एवं फल उत्पादक कृषक

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक कृषक (किसान) होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व एवं सिंचाई स्रोत होना आवश्यक है।

Who is not eligible

  • कृषि योग्य भू-स्वामित्व अथवा सिंचाई स्रोत न रखने वाले आवेदक पात्र नहीं हैं।
  • राजस्थान राज्य के मूल निवासी कृषक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
  • उद्यान विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने से पूर्व किया गया निर्माण अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा।

Documents required

जमाबन्दी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी न हो)
आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
मिट्टी एवं पानी की जाँच रिपोर्ट
अनुमोदित फर्म का कोटेशन
सिंचाई स्रोत का प्रमाण
लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र

How to apply

  1. 1एसएसओ राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जनाधार के माध्यम से पंजीकरण कर एसएसओ आईडी बनाएँ; अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
  2. 2एसएसओ आईडी से लॉगिन कर 'राज-किसान' खोलें और 'किसान' अनुभाग में 'आवेदन प्रविष्टि अनुरोध' (Application Entry Request) चुनें।
  3. 3जनाधार/भामाशाह आईडी दर्ज कर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करें तथा ग्रीन हाऊस योजना का चयन करें।
  4. 4बैंक विवरण एवं आवश्यक जानकारी भरकर सभी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
  5. 5उद्यान विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने के बाद ही ग्रीन हाऊस का निर्माण प्रारम्भ करें।
  6. 6प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से 30 दिवस अथवा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च), जो भी पहले हो, तक शपथ-पत्र, त्रिपक्षीय अनुबंध एवं कृषक अंश राशि कार्यालय में जमा कराएँ।
  7. 7निर्माण उपरान्त गठित कमेटी द्वारा सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में (या कृषक की लिखित सहमति से निर्माता फर्म को) हस्तांतरित की जाती है।

Frequently asked questions

ग्रीन हाऊस पर कितना अनुदान मिलता है?

अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र हेतु सामान्य कृषकों को 50% तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70% अनुदान देय है। अनुदान निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दर, जो भी कम हो, पर देय होता है।

आवेदन कहाँ करें?

एसएसओ राजस्थान पोर्टल (राज-किसान) पर ऑनलाइन अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

निर्माण कब प्रारम्भ करें?

उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने के बाद ही ग्रीन हाऊस का निर्माण प्रारम्भ करें; पूर्व में किया गया निर्माण अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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