State Scheme🦽 Disability (PwD)

Karnataka Disability Pension (Maintenance Allowance)

कर्नाटक दिव्यांग पेंशन (निर्वाह भत्ता)

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹800 प्रति माह (40-75% दिव्यांगता); ₹1,600 प्रति माह (75% या अधिक दिव्यांगता)
Applies to
Karnataka
Application
Always open
Level
State

Overview

कर्नाटक दिव्यांग पेंशन (निर्वाह भत्ता) योजना राज्य के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु चलाई जाती है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को नियमित मासिक भत्ता देकर उनकी आजीविका में सहयोग करना है। 40% से 75% दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रति माह ₹800 तथा 75% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को प्रति माह ₹1,600 की पेंशन दी जाती है।

Who it's for

दिव्यांग व्यक्तिगंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति

Eligibility

  • आवेदक कर्नाटक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की प्रमाणित दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की आय निर्धारित आय मानक के भीतर होनी चाहिए।
  • सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

Who is not eligible

  • 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
  • पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्ति।

Documents required

आधार कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID)
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण (आधार-लिंक्ड)
पासपोर्ट आकार का फोटो

How to apply

  1. 1नजदीकी नाडा कचेरी, ग्राम वन या तालुक कार्यालय में जाकर अथवा सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करें।
  2. 2दिव्यांग पेंशन का आवेदन पत्र भरें और दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज संलग्न करें।
  3. 3तहसीलदार कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
  4. 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।

Frequently asked questions

दिव्यांग पेंशन में कितनी राशि मिलती है?

40% से 75% दिव्यांगता पर प्रति माह ₹800 और 75% या अधिक दिव्यांगता पर प्रति माह ₹1,600 की पेंशन दी जाती है।

पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?

पेंशन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम से कम 40% दिव्यांगता होना आवश्यक है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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