Overview
रैत सिरि कर्नाटक कृषि विभाग की एक योजना है जिसका उद्देश्य पौष्टिक मिलेट (सिरिधान्य) की खेती को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत मिलेट-उत्पादक किसानों को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है। इसके अतिरिक्त मिलेट के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाइयों की स्थापना पर 50% तक (अधिकतम ₹10 लाख) सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों की आय बढ़े और मिलेट आधारित उद्यम को बढ़ावा मिले।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक का निवासी किसान होना चाहिए
- किसान का मिलेट-उत्पादक के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है
- किसान के पास मिलेट की खेती योग्य अपनी भूमि होनी चाहिए
- प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए
Who is not eligible
- गैर-पंजीकृत किसान प्रोत्साहन के पात्र नहीं
- मिलेट के अतिरिक्त अन्य फसलों पर यह प्रोत्साहन लागू नहीं
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी रैतु संपर्क केंद्र में मिलेट-उत्पादक के रूप में पंजीकरण कराएं
- 2भूमि एवं बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि DBT द्वारा बैंक खाते में प्राप्त होगी
Frequently asked questions
मिलेट किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना प्रोत्साहन मिलता है?
मिलेट (सिरिधान्य) किसानों को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से दी जाती है।
क्या प्रसंस्करण इकाई पर भी सहायता मिलती है?
हां, मिलेट प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई पर 50% तक (अधिकतम ₹10 लाख) की सब्सिडी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.