Overview
सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसानों को वृद्धावस्था में नियमित मासिक आर्थिक सहायता देकर उनका सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित करना है। पात्र किसानों को आयु के अनुसार ₹750 अथवा ₹1,000 प्रति माह की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। यह योजना मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन के नाम से भी जानी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक लघु अथवा सीमांत श्रेणी का किसान होना चाहिए।
- महिला किसान की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक तथा पुरुष किसान की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास निर्धारित सीमा के भीतर ही कृषि भूमि (लघु/सीमांत श्रेणी) होनी चाहिए।
- आवेदक के नाम जन आधार/भामाशाह परिवार पहचान दर्ज होनी चाहिए।
Who is not eligible
- वे किसान जिनकी कृषि भूमि लघु एवं सीमांत श्रेणी की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, पेंशन के पात्र नहीं रहते।
- पेंशनधारक की मृत्यु की तिथि से पेंशन समाप्त हो जाती है।
- राजस्थान राज्य से स्थायी रूप से बाहर प्रवास करने पर पेंशन सामान्यतः बंद कर दी जाती है।
Documents required
How to apply
- 1एसएसओ राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर एसएसओ आईडी बनाएं या लॉगिन करें।
- 2लॉगिन के बाद 'IFMS-RAJSSP' एप्लिकेशन का चयन करें।
- 3'Application Entry Request' विकल्प चुनें और जन आधार/भामाशाह परिवार आईडी दर्ज करें।
- 4आधार आधारित बायोमेट्रिक/ओटीपी सत्यापन पूर्ण करें।
- 5पेंशनधारक, बैंक खाता तथा कृषि भूमि से संबंधित विवरण भरें।
- 6आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन जमा करें।
- 7नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है तथा निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखें।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
75 वर्ष से कम आयु के पात्र किसान को ₹750 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु के किसान को ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
महिला किसान के लिए न्यूनतम 55 वर्ष तथा पुरुष किसान के लिए न्यूनतम 58 वर्ष आयु होना आवश्यक है।
पेंशन का भुगतान कैसे होता है?
पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर IFMS-RAJSSP के माध्यम से अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.