Overview
राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन ('पर ड्रॉप मोर क्रॉप' / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा संचालित यह योजना किसानों को खेत में मिनी फव्वारा (मिनी स्प्रिंकलर) सिंचाई संयंत्र लगाने पर अनुदान प्रदान करती है। मिनी फव्वारा पद्धति विशेष रूप से कम दूरी एवं कतार वाली फसलों में उपयोगी है, जिससे पानी की पर्याप्त बचत होती है तथा जल का कुशल उपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान, अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र पर देय है। अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद DBT के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं कृषक होना चाहिए।
- आवेदक के नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- खेत पर सिंचाई का सुनिश्चित स्त्रोत उपलब्ध हो (सिंचाई स्त्रोत प्रमाण पत्र आवश्यक)।
- अनुदान अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक ही देय है।
Who is not eligible
- राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के निवासी पात्र नहीं हैं।
- 0.2 हैक्टेयर से कम सिंचित कृषि योग्य भूमि वाले कृषक पात्र नहीं हैं।
- उद्यान विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना क्रय किए गए संयंत्र पर अनुदान देय नहीं है।
- भौतिक सत्यापन में निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर अनुदान देय नहीं है।
- जिस भूमि पर पूर्व में संयंत्र का अनुदान लिया जा चुका है, उस पर निर्धारित न्यूनतम अवधि से पूर्व पुनः अनुदान देय नहीं है।
Documents required
How to apply
- 1SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार/गूगल के माध्यम से पंजीकरण कर SSO ID बनाएं, अथवा नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाएं।
- 2SSO लॉगिन कर डैशबोर्ड में 'राज किसान साथी (RAJ-KISAN)' पोर्टल का चयन करें।
- 3'किसान' अनुभाग में 'Application Entry Request' पर क्लिक करें।
- 4जन आधार / भामाशाह आईडी दर्ज कर आधार प्रमाणीकरण करें तथा लाभार्थी एवं 'मिनी फव्वारा संयंत्र' योजना का चयन करें।
- 5भूमि, बैंक एवं अन्य आवश्यक विवरण भरें तथा सभी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
- 6उद्यान विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संयंत्र क्रय एवं स्थापित करें।
- 7भौतिक सत्यापन में सही पाए जाने पर अनुदान राशि DBT द्वारा सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
Frequently asked questions
मिनी फव्वारा संयंत्र पर कितना अनुदान मिलता है?
सामान्य श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान, अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र पर देय है।
आवेदन कहाँ और कैसे करें?
राज किसान साथी पोर्टल (SSO) पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, अथवा नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
न्यूनतम कितनी भूमि आवश्यक है?
आवेदक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
क्या अन्य राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल राजस्थान के मूल निवासी कृषक ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
अनुदान राशि कैसे मिलती है?
भौतिक सत्यापन में संयंत्र सही पाए जाने पर अनुदान राशि DBT के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.