Overview
मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना (उच्च/तकनीकी शिक्षा) राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य पालनहार योजना के लाभार्थी तथा राजकीय/अनुदानित बालगृहों के आवासी (जिनकी आयु पूर्ण होने पर गृह से निकास प्रस्तावित है) को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोजगारोन्मुखी उच्च/तकनीकी शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के उपरांत वास्तविक कोर्स फीस का पुनर्भरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की पालनहार योजना का लाभार्थी हो अथवा राजकीय/अनुदानित बालगृह का पात्र आवासी हो।
- आवेदक भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान से नियमित स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की उच्च/तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा हो।
- आवेदक की अधिकतम आयु 21 वर्ष से अधिक न हो अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक।
- आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति या अनुदान प्राप्त न कर रहा हो।
Who is not eligible
- केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजना से छात्रवृत्ति/उच्च शिक्षा अनुदान प्राप्त कर रहे विद्यार्थी।
- योजना की पात्र श्रेणी (पालनहार लाभार्थी/बालगृह आवासी) में न आने वाले व्यक्ति।
- 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत लाभ देय नहीं।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक वेबसाइट (sje.rajasthan.gov.in) से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- 2आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक विवरण भरें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें।
- 3प्रवेश के 3 माह के भीतर प्रवेश रसीद सहित आवेदन उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिला स्तर) को जमा करें।
- 4जिला अधिकारी आवेदन की जांच कर एक माह में अनुदान स्वीकृति जारी करते हैं।
- 5सत्यापन उपरांत कोर्स फीस सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पुनर्भरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में क्या लाभ मिलता है?
मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की रोजगारोन्मुखी उच्च/तकनीकी शिक्षा की वास्तविक कोर्स फीस का पुनर्भरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
क्या अन्य छात्रवृत्ति के साथ यह लाभ मिल सकता है?
नहीं। जो विद्यार्थी केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति या अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.