Overview
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग की योजना है, जो केंद्र की प्रति बूँद अधिक फसल (Per Drop More Crop) योजना के ऊपर राज्य का अनुपूरक अनुदान देकर सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देती है। लघु एवं सीमांत किसानों को कुल 80% तथा अन्य किसानों को कुल 75% तक अनुदान मिलता है। यह योजना 2019 में सूखाग्रस्त जिलों में शुरू हुई और 2021 में पूरे राज्य में विस्तारित की गई; इसमें मागेल त्याला शेततळे (खेत-तालाब) घटक भी शामिल है।
Who it's for
Eligibility
- महाराष्ट्र का किसान, वैध आधार सहित।
- 7/12 व 8-अ भूमि अभिलेख तथा पंप मोटर के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन।
- प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र पात्र।
- एक ही सर्वे नंबर पर पुनः लाभ 7 वर्ष के बाद।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in पर किसान के रूप में पंजीकरण करें।
- 2मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन/सूक्ष्म सिंचाई योजना चुनें और आवेदन भरें।
- 3पूर्व-स्वीकृति मिलने के बाद अधिकृत डीलर से सामग्री खरीद कर स्थापित करें।
- 430 दिनों के भीतर खरीद बिल अपलोड करें; जाँच के बाद अनुदान DBT से बैंक खाते में जमा होता है।
Frequently asked questions
कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है?
लघु एवं सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पर कुल 80% (केंद्र + राज्य अनुपूरक) तथा अन्य किसानों को कुल 75% तक अनुदान मिलता है।
अधिकतम कितने क्षेत्र पर लाभ मिलता है?
प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र पर सूक्ष्म सिंचाई का अनुदान मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.