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Nirman Shramik Shiksha va Kaushal Vikas Yojana

निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत बच्चों को स्तर के अनुसार ₹8,000 से ₹35,000 प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति (बालिकाओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को अधिक राशि), तथा मेधावी विद्यार्थियों को ₹4,000 से ₹1,00,000 तक का नकद पुरस्कार।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCW) द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना तथा श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति, मेधावी विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार तथा कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।

Who it's for

राजस्थान के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रीपंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी

Eligibility

  • निर्माण श्रमिक राजस्थान के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हो तथा नियमित अंशदान जमा कर रहा हो (अंशदान में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान न हो)।
  • लाभार्थी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की संतान (पुत्र/पुत्री) अथवा पत्नी हो।
  • विद्यार्थी कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित अध्ययनरत हो।
  • अधिकतम दो बच्चों अथवा एक बच्चे एवं पत्नी को लाभ देय है।
  • पत्नी द्वारा आवेदन की स्थिति में आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मेधावी नकद पुरस्कार हेतु कक्षा 8 से 12 में न्यूनतम 75% तथा उच्च शिक्षा में न्यूनतम 60% अंक आवश्यक हैं।

Who is not eligible

  • अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे/पत्नी पात्र नहीं हैं।
  • जिन श्रमिकों के अंशदान में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान (डिफॉल्ट) है, वे पात्र नहीं हैं।
  • दो बच्चों (अथवा एक बच्चे एवं पत्नी) से अधिक सदस्यों को लाभ देय नहीं है।
  • गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अनियमित अध्ययन की स्थिति में लाभ देय नहीं है।
  • निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थी मेधावी नकद पुरस्कार हेतु पात्र नहीं हैं।

Documents required

निर्माण श्रमिक पंजीयन (हिताधिकारी) पहचान पत्र
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
विद्यार्थी की पिछली कक्षा की अंकतालिका (स्व-प्रमाणित प्रति)
शैक्षणिक संस्था के प्रधान/प्राचार्य का नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक की प्रति
राजस्थान निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार का फोटो, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार/गूगल आईडी से पंजीकरण/लॉगिन करें।
  2. 2LDMS (श्रम विभाग) सेवा में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की 'निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना' का चयन करें।
  3. 3आवेदन पत्र में विद्यार्थी एवं श्रमिक संबंधी जानकारी भरें।
  4. 4अंकतालिका, संस्था प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
  5. 5ऑफलाइन आवेदन हेतु निकटतम श्रम कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त कर, भरकर दस्तावेज़ सहित कार्यालय में जमा करें।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?

कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत बच्चों को स्तर के अनुसार ₹8,000 से ₹35,000 प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति दी जाती है; बालिकाओं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक राशि देय है।

मेधावी विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलता है?

मेधावी विद्यार्थियों को ₹4,000 से ₹1,00,000 तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है; इसके लिए कक्षा 8 से 12 में न्यूनतम 75% तथा उच्च शिक्षा में न्यूनतम 60% अंक आवश्यक हैं।

योजना का लाभ किसे मिलता है?

राजस्थान के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों (अथवा एक बच्चे एवं पत्नी) को लाभ देय है।

आवेदन कैसे करें?

राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन अथवा निकटतम श्रम कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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