State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Low-cost Onion Storage Structure (Kam Lagat Pyaaj Bhandaran) Subsidy - Rajasthan

कम लागत प्याज भंडारण संरचना अनुदान योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
इकाई लागत का 50%, अधिकतम ₹87,500 प्रति संरचना (25 मीट्रिक टन क्षमता)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

कम लागत प्याज भंडारण संरचना योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य प्याज उत्पादक किसानों को कटाई-उपरांत नुकसान से बचाना है। उचित भंडारण संरचना से प्याज की भंडारण अवधि बढ़ती है, खराबी कम होती है और किसान बेहतर बाजार मूल्य पर बिक्री कर पाते हैं। संरचना का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्याज सीधे ज़मीन के संपर्क में आकर नमी से खराब न हो। निर्माण स्थायी प्रकृति का होना चाहिए तथा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।

Who it's for

किसानप्याज की खेती करने वाले किसान

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं किसान होना चाहिए।
  • किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व एवं सिंचाई स्रोत होना चाहिए।
  • किसान वर्तमान में प्याज की खेती कर रहा हो तथा कम लागत प्याज भंडारण संरचना का निर्माण करना चाहता हो।

Who is not eligible

  • राजस्थान के बाहर के निवासी आवेदक।
  • प्याज की खेती न करने वाले किसान।

Documents required

आधार कार्ड या जनआधार कार्ड
जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी न हो)
बैंक खाता विवरण (DBT हेतु)

How to apply

  1. 1नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से राज-किसान पोर्टल पर आवेदन करें।
  2. 2लॉगिन के बाद ‘RAJ-KISAN’ विकल्प में ‘Farmer → Application Entry Request’ चुनें।
  3. 3जनआधार/भामाशाह आईडी दर्ज कर व्यक्ति एवं योजना का चयन करें और आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
  4. 4बैंक विवरण भरें तथा आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन जमा करें।
  5. 5संरचना निर्माण के बाद समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Frequently asked questions

प्याज भंडारण संरचना पर कितना अनुदान मिलता है?

25 मीट्रिक टन क्षमता की संरचना पर इकाई लागत का 50%, अधिकतम ₹87,500 तक का अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में दिया जाता है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

राजस्थान का मूल निवासी किसान जिसके पास कृषि भूमि का स्वामित्व एवं सिंचाई स्रोत हो और जो प्याज की खेती कर रहा हो, पात्र है।

आवेदन कैसे करें?

ई-मित्र केंद्र या राज-किसान/SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें; संरचना निर्माण के बाद भौतिक सत्यापन पर अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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