Overview
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्र योजना है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन तथा राज्य की वृद्धावस्था, मुख्यमंत्री कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता एवं दिव्यांग पेंशनें शामिल हैं। पात्र हितग्राहियों को प्रति माह ₹600 की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो।
- वृद्धावस्था पेंशन: आयु 60 वर्ष+ (निराश्रित/BPL)।
- विधवा/कल्याणी पेंशन: विधवा महिला (कल्याणी हेतु 18 वर्ष+)।
- दिव्यांग पेंशन: निर्धारित प्रतिशत दिव्यांगता (40% या अधिक, श्रेणी अनुसार)।
- हितग्राही आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी न हो।
Who is not eligible
- आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारी।
- जो पहले से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
Documents required
How to apply
- 1निर्धारित फॉर्म एवं दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम/जनपद पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय में जमा करें।
- 2वैकल्पिक रूप से socialsecurity.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन/स्थिति देखें।
- 3स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन के बाद स्वीकृति होती है।
- 4स्वीकृति पर पेंशन प्रति माह बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
वर्तमान में पात्र हितग्राहियों को प्रति माह ₹600 की पेंशन सभी मुख्य श्रेणियों में दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.