State Scheme💊 Health & Insurance🦽 Disability (PwD)

Silicosis Pidit Hitadhikari Sahayata Yojana

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी सहायता योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 के अनुसार: सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर ₹3 लाख एकमुश्त, ₹1,500 प्रति माह पेंशन, मृत्यु होने पर आश्रित को ₹2 लाख तथा अंत्येष्टि हेतु ₹10,000
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी सहायता योजना राजस्थान के खान, पत्थर तोड़ने एवं निर्माण कार्य में लगे उन श्रमिकों के लिए है जो सिलिकोसिस (फेफड़ों की लाइलाज बीमारी) से ग्रस्त हैं। राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 के अंतर्गत प्रमाणन पर एकमुश्त सहायता, मासिक पेंशन, मृत्यु पर आश्रितों को सहायता तथा अंत्येष्टि हेतु राशि का प्रावधान है।

Who it's for

सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण/खान श्रमिकBOCW कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारीमृत्यु की स्थिति में मृतक श्रमिक के आश्रित

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हो तथा नियमित अंशदान जमा करा रहा हो।
  • हिताधिकारी का सिलिकोसिस से पीड़ित होना न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड (राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति नियम, 1965 के अंतर्गत गठित) द्वारा प्रमाणित हो।
  • खान, पत्थर तोड़ने या निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक पात्र हैं।
  • मृत्यु की स्थिति में सहायता हेतु मृतक हिताधिकारी का नामिति/आश्रित आवेदन कर सकता है।

Who is not eligible

  • BOCW कल्याण मण्डल में पंजीकृत न होने वाले श्रमिक।
  • जिनका सिलिकोसिस न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं है।
  • जिन्होंने राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हेल्थ सेस फण्ड (रिहैब) से सिलिकोसिस सहायता राशि प्राप्त कर ली हो (दोनों में से किसी एक से ही सहायता देय)।

Documents required

हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र/कार्ड की प्रति।
न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र।
जन आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति।
आधार कार्ड की प्रति।
बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (DBT हेतु)।
मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नामिति/उत्तराधिकारी प्रमाण।

How to apply

  1. 1श्रमिक का राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में हिताधिकारी पंजीकरण सुनिश्चित करें।
  2. 2न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड से सिलिकोसिस का प्रमाणन RajSilicosis पोर्टल (silicosis.rajasthan.gov.in) के माध्यम से कराएं।
  3. 3SSO राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन कर LDMS से, या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करें।
  4. 4BOCW कल्याण मण्डल की योजनाओं में 'सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी सहायता योजना' चुनकर फॉर्म भरें एवं दस्तावेज अपलोड करें।
  5. 5सिलिकोसिस प्रमाणन या पीड़ित की मृत्यु की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें।
  6. 6स्वीकृति उपरांत सहायता राशि DBT द्वारा हिताधिकारी/नामिति के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

Frequently asked questions

सिलिकोसिस पीड़ित को कितनी सहायता मिलती है?

राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 के अनुसार सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर ₹3 लाख एकमुश्त, ₹1,500 प्रति माह पेंशन तथा मृत्यु पर आश्रित को ₹2 लाख व अंत्येष्टि हेतु ₹10,000 दिए जाते हैं।

सिलिकोसिस का प्रमाणन कौन करता है?

राजस्थान कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यवसायजन्य बीमारियां) नियम, 1965 के अंतर्गत गठित न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड सिलिकोसिस का प्रमाणन करता है।

आवेदन कब तक करना होता है?

सिलिकोसिस प्रमाणन या पीड़ित की मृत्यु की तिथि से छह माह के भीतर आवेदन करना होता है; विशेष परिस्थितियों में संभागीय सचिव यह अवधि शिथिल कर सकते हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

Ayushman Bharat (PM-JAY)

आयुष्मान भारत (पीएम-जय)

सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर।

प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख (कैशलेस)
View details
State

Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam Amrut Aahar Yojana

भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

आदिवासी क्षेत्रों की गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन एक निःशुल्क गरम भोजन एवं बच्चों को अंडा/केला।

आदिवासी (TSP) क्षेत्रों की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन एक निःशुल्क पूर्ण गरम पका भोजन; 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अंडा/केला।
View details
State

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

निराधार, अनाथ और सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक निर्वाह पेंशन; दिव्यांग लाभार्थियों को अक्टूबर 2025 से ₹2,500 प्रति माह।

₹1,500 प्रति माह (दिव्यांग लाभार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 से ₹2,500 प्रति माह)
View details
State

Divyang Vivah Protsahan Yojana (Matrimonial Incentive Scheme)

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

दिव्यांग व्यक्ति के विवाह पर प्रोत्साहन अनुदान — एक साथी दिव्यांग होने पर ₹1.5 लाख, दोनों दिव्यांग होने पर ₹2.5 लाख।

एक साथी दिव्यांग होने पर ₹1,50,000; दोनों साथी दिव्यांग होने पर ₹2,50,000
View details