Overview
सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य कुएं/नलकूप से खेत तक पानी पहुंचाने में होने वाली जल हानि को रोकना है। इसके अंतर्गत किसानों को HDPE/PVC पाइपलाइन की खरीद पर अनुदान दिया जाता है ताकि सिंचाई जल का कुशल उपयोग हो सके। अनुदान राशि सत्यापन के बाद सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक के नाम स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- कुएं/नलकूप पर चालू पंपसेट (विद्युत, डीजल अथवा ट्रैक्टर चालित) उपलब्ध होना चाहिए।
- संयुक्त स्वामित्व वाले कुएं की स्थिति में प्रत्येक सह-स्वामी अपनी पृथक भूमि के आधार पर अलग आवेदन कर सकता है।
Who is not eligible
- पंपसेट/सिंचाई स्रोत न होने पर अनुदान देय नहीं।
- अधिकतम ₹15,000 से अधिक अनुदान देय नहीं।
Documents required
How to apply
- 1राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन करें।
- 2ऑनलाइन आवेदन की पावती रसीद प्राप्त करें।
- 3विभागीय अनुमोदन के बाद पंजीकृत निर्माता/अधिकृत विक्रेता से ही पाइप खरीदें।
- 4खरीद के बाद विभाग द्वारा सत्यापन कराएं।
- 5सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
Frequently asked questions
पाइपलाइन पर कितना अनुदान मिलता है?
इकाई लागत का 50% अनुदान देय है — HDPE पाइप पर अधिकतम ₹50 प्रति मीटर तथा PVC पाइप पर ₹35 प्रति मीटर, कुल मिलाकर अधिकतम ₹15,000।
पात्रता हेतु क्या आवश्यक है?
आवेदक के नाम कृषि योग्य भूमि एवं कुएं/नलकूप पर चालू पंपसेट होना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें?
राज किसान साथी पोर्टल पर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.