Overview
राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना महाराष्ट्र के कृषि विभाग द्वारा MahaDBT के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें केंद्र पुरस्कृत SMAM तथा राज्य की उन्नत शेती कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर टिलर व कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग को 40% तथा आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/महिला/लघु-सीमांत) को 50% तक अनुदान मिलता है। निधि का एक हिस्सा महिला किसानों व लघु/सीमांत किसानों के लिए आरक्षित रहता है।
Who it's for
Eligibility
- महाराष्ट्र का किसान, स्वयं की भूमि (7/12 व 8-अ) के साथ।
- प्रति श्रेणी एक ही यंत्र पर अनुदान; एक ही घटक 10 वर्ष में पुनः नहीं।
- एससी/एसटी किसानों हेतु जाति प्रमाण पत्र आवश्यक।
- यंत्र अनुमोदित/परीक्षण किए गए मॉडल (FMTTI/DAC परीक्षित) का होना चाहिए।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in पर ‘कृषी यांत्रिकीकरण/Farm Mechanization’ के अंतर्गत आवेदन करें।
- 2ऑनलाइन लॉटरी/वरिष्ठता के आधार पर चयन के बाद पूर्व-स्वीकृति पत्र मिलता है।
- 3अधिकृत डीलर से यंत्र खरीदें और बिल अपलोड करें।
- 4मंडल कृषि अधिकारी की मोका (स्थल) जाँच व बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद अनुदान DBT से जमा होता है।
Frequently asked questions
ट्रैक्टर/यंत्र पर कितना अनुदान मिलता है?
केंद्र पुरस्कृत SMAM के तहत सामान्य वर्ग को 40% तथा आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/महिला/लघु-सीमांत) को 50% तक अनुदान मिलता है।
चयन कैसे होता है?
MahaDBT पर आवेदन के बाद श्रेणी व तालुका अनुसार ऑनलाइन लॉटरी/वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.