Overview
इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के किसानों को ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंपसेट लगाने पर 70% राज्य सब्सिडी दी जाती है, जबकि किसान को केवल 30% अंशदान करना होता है। सौर पंप डीजल एवं ग्रिड बिजली पर निर्भरता घटाते हैं और सिंचाई लागत को कम करते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पंप को सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) प्रणाली से जोड़ना अनिवार्य है, जिससे जल एवं ऊर्जा दोनों की बचत हो।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु का निवासी किसान हो
- आवेदक के पास सिंचाई योग्य कृषि भूमि हो
- पंप को सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) प्रणाली से जोड़ने की शर्त पूरी करे
- पूर्व में उसी उद्देश्य हेतु सौर पंप सब्सिडी प्राप्त न की हो
Who is not eligible
- पहले से सौर पंपसेट सब्सिडी का लाभ ले चुके किसान
- सूक्ष्म सिंचाई की शर्त पूरी न करने वाले आवेदक
Documents required
How to apply
- 1कृषि अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय अथवा पोर्टल पर आवेदन करें
- 2दस्तावेजों सहित आवेदन एवं किसान अंशदान की सहमति जमा करें
- 3विभाग द्वारा स्थल सत्यापन एवं तकनीकी स्वीकृति कराएँ
- 4स्वीकृति के बाद सूक्ष्म सिंचाई सहित सोलर पंपसेट स्थापित कर सब्सिडी प्राप्त करें
Frequently asked questions
इस योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है?
ऑफ-ग्रिड सौर सिंचाई पंपसेट पर 70% राज्य सब्सिडी दी जाती है और किसान को शेष 30% अंशदान करना होता है।
क्या सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ना अनिवार्य है?
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए सौर पंप को ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ना अनिवार्य है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.