Overview
दिव्यांगजन पेंशन योजना का उद्देश्य 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले निराश्रित व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और सम्मानपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक को 40% या उससे अधिक दिव्यांगता हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- आवेदक निराश्रित हो अर्थात पर्याप्त आय या पारिवारिक सहारा न हो
- आवेदक तमिलनाडु का स्थायी निवासी हो
Who is not eligible
- 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति
- पर्याप्त आय या पारिवारिक सहारे वाले दिव्यांगजन
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी दिव्यांगजन कल्याण कार्यालय या तालुक कार्यालय अथवा पोर्टल cra.tn.gov.in से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
इस पेंशन के लिए कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?
आवेदक को 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए तथा वह निराश्रित एवं तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए।
कितनी पेंशन राशि मिलती है?
पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,500 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.