Overview
तमिलनाडु मछुआरा कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मछुआरों एवं मछुआरिनों को जीवन-चक्र से जुड़े अनेक कल्याणकारी लाभ प्रदान करता है। इनमें दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता पर ₹1,00,000, एक अंग हानि पर ₹50,000, विवाह सहायता ₹3,000 से ₹5,000, मातृत्व सहायता ₹3,000 से ₹6,000 तथा बच्चों की शिक्षा सहायता ₹1,250 से ₹6,750 तक शामिल है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु मछुआरा कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मछुआरा/मछुआरिन हो
- आवेदक सक्रिय रूप से मत्स्य पालन में संलग्न हो
- बोर्ड में सदस्यता एवं निर्धारित अंशदान अद्यतन होना चाहिए
- संबंधित लाभ (मृत्यु/विवाह/मातृत्व/शिक्षा) की पात्रता शर्तें पूरी हों
Who is not eligible
- जो मछुआरा कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं है वह किसी भी लाभ का पात्र नहीं
- जिनकी सदस्यता/अंशदान बकाया या समाप्त है वे पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1स्थानीय मत्स्य विभाग/कल्याण बोर्ड कार्यालय में संबंधित लाभ हेतु आवेदन करें
- 2पंजीकरण कार्ड एवं संबंधित प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज जमा करें
- 3बोर्ड द्वारा सत्यापन के बाद स्वीकृत सहायता राशि बैंक खाते में प्राप्त करें
Frequently asked questions
दुर्घटना में मृत्यु पर कितनी सहायता मिलती है?
मछुआरा कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मछुआरे की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता पर ₹1,00,000 तथा एक अंग हानि पर ₹50,000 की सहायता दी जाती है।
इन लाभों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है?
हाँ, सभी लाभ केवल तमिलनाडु मछुआरा कल्याण बोर्ड में पंजीकृत एवं सक्रिय मछुआरों/मछुआरिनों को ही मिलते हैं जिनकी सदस्यता एवं अंशदान अद्यतन हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.