Overview
यह योजना तमिलनाडु के 20 अधिसूचित पहाड़ी एवं उच्च-भूमि जिलों के किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जाती है। इसके अंतर्गत लघु मिलेट (श्रीअन्न) की खेती को प्रोत्साहन, सब्जी उत्पादन विस्तार, गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट का वितरण, यंत्रीकरण, उपज का मूल्य संवर्धन तथा सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती कर रहे पहाड़ी किसानों की उत्पादकता, आय एवं आजीविका सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु का निवासी किसान हो
- आवेदक 20 अधिसूचित पहाड़ी/उच्च-भूमि जिलों में खेती करता हो
- आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व अथवा वैध पट्टा हो
- योजना के घटकों (मिलेट/सब्जी/यंत्रीकरण) हेतु निर्धारित शर्तें पूरी करता हो
Who is not eligible
- अधिसूचित पहाड़ी/उच्च-भूमि जिलों के बाहर के किसान
- गैर-कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी कृषि विभाग/कृषि विस्तार कार्यालय में संपर्क करें
- 2दस्तावेजों सहित योजना का आवेदन फॉर्म भरें
- 3कृषि अधिकारी द्वारा पात्रता एवं क्षेत्र का सत्यापन कराएँ
- 4स्वीकृति के बाद इनपुट/यंत्रीकरण/सूक्ष्म सिंचाई का लाभ प्राप्त करें
Frequently asked questions
यह योजना किन क्षेत्रों में लागू है?
यह योजना तमिलनाडु के 20 अधिसूचित पहाड़ी एवं उच्च-भूमि जिलों के किसानों के लिए लागू है।
इसमें कौन-कौन से लाभ शामिल हैं?
लघु मिलेट एवं सब्जी विस्तार, कृषि इनपुट वितरण, यंत्रीकरण, उपज का मूल्य संवर्धन तथा सूक्ष्म सिंचाई सुविधा इसमें शामिल हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.