Overview
तमिलनाडु कृषि विभाग कावेरी डेल्टा तथा गैर-डेल्टा क्षेत्रों में कुरुवई मौसम की अल्पकालिक धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए यह विशेष पैकेज प्रतिवर्ष लागू करता है। इसके अंतर्गत किसानों को निःशुल्क अथवा सब्सिडीयुक्त जैव-उर्वरक, धान के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, प्रमाणित बीज पर सब्सिडी, यंत्रीकृत रोपाई पर सहायता तथा सिंचाई पंपों हेतु 18 घंटे निर्बाध तीन-फेज बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उत्पादकता एवं फसल क्षेत्र दोनों बढ़ें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तमिलनाडु का धान किसान होना चाहिए जो कुरुवई मौसम में धान की खेती करता है
- कावेरी डेल्टा (तंजावुर/तिरुवारूर/नागपट्टिनम) अथवा अधिसूचित गैर-डेल्टा जिले में कृषि भूमि होनी चाहिए
- किसान के नाम भूमि अभिलेख (पट्टा/चिट्टा-अडंगल) होना अनिवार्य
- कुरुवई हेतु अनुशंसित अल्पकालिक धान किस्में बोई जानी चाहिए
Who is not eligible
- अन्य राज्यों के किसान तथा गैर-कुरुवई (सांबा/तालाडी) मौसम की खेती इस पैकेज के लिए पात्र नहीं
- जिनके पास वैध भूमि अभिलेख नहीं है वे पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार केंद्र अथवा ग्राम कृषि अधिकारी से संपर्क करें
- 2भूमि अभिलेख एवं आधार सहित कुरुवई पैकेज हेतु पंजीकरण कराएं
- 3TNAU/कृषि विभाग द्वारा सत्यापन के बाद बीज, जैव-उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक सब्सिडी प्राप्त करें
Frequently asked questions
कुरुवई विशेष पैकेज में क्या-क्या मिलता है?
इसमें जैव-उर्वरक, धान सूक्ष्म पोषक मिश्रण, प्रमाणित बीज पर सब्सिडी, मशीन रोपाई पर सब्सिडी तथा सिंचाई हेतु 18 घंटे निर्बाध 3-फेज बिजली आपूर्ति शामिल है।
क्या गैर-डेल्टा जिलों के किसान भी पात्र हैं?
हाँ, कावेरी डेल्टा (तंजावुर/तिरुवारूर/नागपट्टिनम) के अतिरिक्त अधिसूचित गैर-डेल्टा जिलों में कुरुवई मौसम में धान बोने वाले किसान भी इस पैकेज के पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.