Overview
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण (ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ब्रेल किट आदि) निःशुल्क अथवा अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनकी गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता बढ़े।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी एवं 40% या अधिक दिव्यांग हो।
- पारिवारिक वार्षिक आय निर्धारित सीमा (सामान्यतः गरीबी रेखा स्तर) के भीतर हो।
- उपकरण की वास्तविक आवश्यकता हो तथा पूर्व में निर्धारित अवधि में वही उपकरण प्राप्त न किया हो।
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले आवेदक।
- निर्धारित अवधि में वही उपकरण पुनः प्राप्त करने की मांग।
Documents required
How to apply
- 1दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पोर्टल uphwd.gov.in अथवा जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें।
- 2दिव्यांगता एवं आय प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
- 3सत्यापन/शिविर के माध्यम से कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है अथवा सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।
Frequently asked questions
उपकरण हेतु कितनी सहायता मिलती है?
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु एकमुश्त अधिकतम ₹15,000 तक की सहायता दी जाती है।
कौन पात्र है?
40% या अधिक दिव्यांगता वाले वे उत्तर प्रदेश निवासी जिनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.