Overview
मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक किसानों एवं पशुपालकों को सुपुर्द कर उनके भरण-पोषण हेतु प्रति गाय ₹50 प्रतिदिन की सहायता दी जाती है। इससे आवारा गोवंश की देखभाल भी होती है और परिवारों को आय का साधन भी मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- निकटतम गो-आश्रय स्थल/अस्थायी गो-संरक्षण केंद्र से निराश्रित गोवंश गोद ले।
- एक परिवार अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश ही गोद ले सकता है।
- गोवंश का ईयर-टैगिंग एवं पहचान अनिवार्य।
Who is not eligible
- 4 से अधिक गोवंश हेतु सहायता की मांग।
- बिना ईयर-टैगिंग/पहचान के गोवंश।
Documents required
How to apply
- 1जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO)/खंड स्तर पर पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर आवेदन करें।
- 2गो-आश्रय स्थल से निराश्रित गोवंश सुपुर्द कराएं तथा ईयर-टैगिंग कराएं।
- 3सत्यापन के बाद भरण-पोषण सहायता प्रति गोवंश ₹50 प्रतिदिन की दर से बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
गोवंश पालने पर कितनी सहायता मिलती है?
प्रति निराश्रित गोवंश ₹50 प्रतिदिन (लगभग ₹1,500 प्रति माह) की भरण-पोषण सहायता दी जाती है।
एक परिवार कितने गोवंश गोद ले सकता है?
एक परिवार अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश गोद लेकर सहायता प्राप्त कर सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.