Overview
पालनहार योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अंतर्गत अनाथ एवं विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों का पालन-पोषण परिवार के वातावरण में किया जाता है। इस श्रेणी में दिव्यांग (विशेष योग्यजन) माता या पिता के बच्चे भी सम्मिलित हैं। पात्र बच्चे के पालनहार (अभिभावक) को बच्चे के भरण-पोषण, शिक्षा, वस्त्र आदि के लिए मासिक एवं वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि बच्चा संस्थागत देखभाल के बजाय परिवार में रहकर बेहतर भविष्य बना सके।
Who it's for
Eligibility
- बच्चे के माता या पिता में 40% या अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए (दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य)।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो (कक्षा 12 या उससे नीचे अध्ययनरत होने पर 19 वर्ष तक लाभ)।
- पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो अथवा 3 वर्ष से अधिक से राज्य में निवासरत हो।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 0-6 वर्ष के बच्चे का आंगनवाड़ी में तथा 6 वर्ष से अधिक का विद्यालय में नामांकन अनिवार्य है।
Who is not eligible
- जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक हो।
- ऐसे बच्चे जो आंगनवाड़ी/विद्यालय में नामांकित नहीं हैं।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे (कक्षा 12 तक अध्ययनरत 19 वर्ष तक के अपवाद को छोड़कर)।
Documents required
How to apply
- 1नया आवेदन जन आधार आईडी से तथा पुराने उपयोगकर्ता SSO आईडी से लॉगिन करें।
- 2राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पालनहार योजना का चयन करें अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- 3बच्चे, दिव्यांग अभिभावक एवं पालनहार की जानकारी भरें।
- 4दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
- 5सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद सहायता राशि पालनहार के बैंक खाते में अंतरित की जाती है; प्रतिवर्ष नवीनीकरण आवश्यक है।
Frequently asked questions
दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को पालनहार योजना में कितनी राशि मिलती है?
0 से 6 वर्ष की आयु में ₹1,500 प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष (विद्यालय में नामांकित) में ₹2,500 प्रति माह मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, पुस्तक आदि के लिए ₹2,000 वार्षिक भी दिए जाते हैं।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
बच्चे के माता या पिता में 40% या अधिक दिव्यांगता हो, पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक न हो, तथा 0-6 वर्ष के बच्चे का आंगनवाड़ी और 6 वर्ष से अधिक का विद्यालय में नामांकन अनिवार्य है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.