Overview
पश्चिम बंगाल कृषि यंत्र अनुदान योजना (FSSM) के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों को पावर टिलर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर आदि विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। इससे किसान आधुनिक यंत्रों को कम लागत में खरीदकर खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बना सकते हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कृषक बंधु में पंजीकृत व्यक्तिगत किसान हो
- पश्चिम बंगाल का निवासी किसान हो
- आधार से जुड़ा हुआ वैध बैंक खाता हो
- स्वीकृत सूची के कृषि यंत्र की खरीद हो
Who is not eligible
- कृषक बंधु में अपंजीकृत किसान पात्र नहीं
- एक ही यंत्र पर पूर्व में अनुदान ले चुके किसान उसी यंत्र हेतु पुनः पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1WBFMS पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2कृषक बंधु पंजीकरण, भूमि अभिलेख और बैंक विवरण अपलोड करें
- 3स्वीकृति के बाद यंत्र खरीदें और अनुदान सीधे बैंक खाते में प्राप्त करें
Frequently asked questions
कृषि यंत्र खरीदने पर कितना अनुदान मिलता है?
पावर टिलर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर आदि व्यक्तिगत कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाता है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
कृषक बंधु में पंजीकृत व्यक्तिगत किसान WBFMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.