Overview
यह योजना पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय मत्स्य नीति 2023 के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत मौजूदा तालाबों एवं जलाशयों के जीर्णोद्धार तथा पुनर्खनन, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) और पेन/केज आधारित मत्स्य पालन जैसी उन्नत जलकृषि गतिविधियों की लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, बेकार पड़े जल स्रोतों का उपयोग करना और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक तालाब का स्वामी या वैध पट्टाधारी हो
- मछुआरा समूह/एफपीओ/स्वयं सहायता समूह भी पात्र हैं
- आवेदन परियोजना आधारित (जीर्णोद्धार/पुनर्खनन/RAS/पेन-केज) हो
- परियोजना पश्चिम बंगाल की सीमा के भीतर हो और अंतर्देशीय मत्स्य नीति 2023 की शर्तों के अनुरूप हो
Who is not eligible
- ऐसे आवेदक जिनके पास तालाब का स्वामित्व या वैध पट्टा नहीं है
- व्यावसायिक उद्देश्य के बजाय बिना स्पष्ट परियोजना योजना के आवेदन
Documents required
How to apply
- 1नज़दीकी मत्स्य विभाग कार्यालय या wbfisheries.wb.gov.in पोर्टल से आवेदन एवं दिशानिर्देश प्राप्त करें
- 2तालाब स्वामित्व/पट्टा एवं परियोजना प्रस्ताव के साथ आवेदन जमा करें
- 3विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण एवं परियोजना सत्यापन कराया जाता है
- 4स्वीकृति के बाद निर्धारित अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाता है
Frequently asked questions
इस योजना में कितना अनुदान मिलता है?
मौजूदा तालाब के जीर्णोद्धार/पुनर्खनन, RAS और पेन/केज मत्स्य पालन जैसी परियोजनाओं की लागत पर 40% तक अनुदान दिया जाता है।
क्या स्वयं सहायता समूह भी आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, तालाब स्वामी/पट्टाधारी के साथ-साथ मछुआरा समूह, एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह भी परियोजना आधारित आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.