Overview
खाद्य साथी पश्चिम बंगाल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के अधिकांश निवासियों को रियायती अथवा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अंत्योदय (AAY) एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (PHH) को निःशुल्क खाद्यान्न तथा राज्य की RKSY श्रेणियों को अत्यंत रियायती दर पर अनाज दिया जाता है। योजना का उद्देश्य किसी भी परिवार को भूखा न रहने देना तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का निवासी हो
- संबंधित श्रेणी (AAY/PHH/RKSY-I/RKSY-II) का वैध डिजिटल राशन कार्ड धारक हो
- राशन कार्ड आधार से लिंक हो
- परिवार का विवरण खाद्य विभाग की सूची में दर्ज हो
Who is not eligible
- जिनके पास वैध डिजिटल राशन कार्ड नहीं है
- अपात्र/डुप्लीकेट राशन कार्ड धारक
Documents required
How to apply
- 1नए राशन कार्ड/श्रेणी हेतु 'दुआरे सरकार' शिविर या खाद्य विभाग पोर्टल पर आवेदन करें
- 2आधार सहित आवश्यक दस्तावेज जमा कर राशन कार्ड को आधार से लिंक कराएं
- 3पात्रता अनुसार निर्धारित राशन दुकान (FPS) से मासिक खाद्यान्न प्राप्त करें
Frequently asked questions
खाद्य साथी में AAY परिवार को कितना अनाज मिलता है?
अंत्योदय (AAY) परिवार को प्रति परिवार 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है।
RKSY श्रेणी में अनाज की दर क्या है?
RKSY-I में 5 किग्रा प्रति व्यक्ति तथा RKSY-II में 2 किग्रा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न ₹2 प्रति किग्रा की दर पर मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.