Overview
कृषक बंधु पश्चिम बंगाल सरकार की प्रमुख योजना है जो राज्य के किसानों, दर्ज बरगादारों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को दो कृषि मौसमों में वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत किसान की मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को एकमुश्त जीवन बीमा राशि दी जाती है, जिससे किसान परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी किसान, दर्ज बरगादार अथवा भूमिहीन कृषि श्रमिक हो
- वैध भूमि अभिलेख अथवा किसान पंजीकरण होना आवश्यक
- आधार से जुड़ा हुआ सक्रिय बैंक खाता हो
- मृत्यु बीमा लाभ हेतु आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
Who is not eligible
- पश्चिम बंगाल के बाहर के किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं
- बिना वैध भूमि अभिलेख या पंजीकरण वाले आवेदक आय सहायता के पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1नज़दीकी कृषक बंधु शिविर (दुआरे सरकार) या ब्लॉक कृषि कार्यालय में जाएँ
- 2आवेदन फॉर्म भरकर आधार, भूमि अभिलेख और बैंक विवरण के साथ जमा करें
- 3आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण स्थिति और भुगतान की जाँच करें
Frequently asked questions
कृषक बंधु योजना में कितनी आय सहायता मिलती है?
1 एकड़ या अधिक भूमि वाले किसान को प्रति वर्ष ₹10,000 (दो मौसमों में ₹5,000-₹5,000) मिलते हैं, जबकि 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक को न्यूनतम ₹4,000 प्रति वर्ष मिलते हैं।
पंजीकृत किसान की मृत्यु पर क्या लाभ मिलता है?
18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत किसान या दर्ज बरगादार की मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को ₹2,00,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.