State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Krishak Bandhu (New)

कृषक बंधु (नई)

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
1 एकड़ या अधिक भूमि वाले किसान को ₹10,000 प्रति वर्ष (₹5,000 × दो मौसम); 1 एकड़ से कम भूमि पर न्यूनतम ₹4,000 प्रति वर्ष; भूमिहीन कृषि श्रमिक को ₹4,000 प्रति वर्ष; तथा 18-60 वर्ष के पंजीकृत किसान/बरगादार की मृत्यु पर नामित को ₹2,00,000 एकमुश्त।
Applies to
West Bengal
Application
Always open
Level
State

Overview

कृषक बंधु पश्चिम बंगाल सरकार की प्रमुख योजना है जो राज्य के किसानों, दर्ज बरगादारों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को दो कृषि मौसमों में वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत किसान की मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को एकमुश्त जीवन बीमा राशि दी जाती है, जिससे किसान परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

Who it's for

ज़मीन के मालिक किसानदर्ज बरगादार (भागीदार किसान)भूमिहीन कृषि श्रमिक

Eligibility

  • आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी किसान, दर्ज बरगादार अथवा भूमिहीन कृषि श्रमिक हो
  • वैध भूमि अभिलेख अथवा किसान पंजीकरण होना आवश्यक
  • आधार से जुड़ा हुआ सक्रिय बैंक खाता हो
  • मृत्यु बीमा लाभ हेतु आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो

Who is not eligible

  • पश्चिम बंगाल के बाहर के किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं
  • बिना वैध भूमि अभिलेख या पंजीकरण वाले आवेदक आय सहायता के पात्र नहीं

Documents required

आधार कार्ड
भूमि अभिलेख (आरओआर/खतियान) या बरगादार प्रमाण
बैंक खाता पासबुक की प्रति
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार फोटो
बीमा दावे हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नामित का पहचान पत्र

How to apply

  1. 1नज़दीकी कृषक बंधु शिविर (दुआरे सरकार) या ब्लॉक कृषि कार्यालय में जाएँ
  2. 2आवेदन फॉर्म भरकर आधार, भूमि अभिलेख और बैंक विवरण के साथ जमा करें
  3. 3आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण स्थिति और भुगतान की जाँच करें

Frequently asked questions

कृषक बंधु योजना में कितनी आय सहायता मिलती है?

1 एकड़ या अधिक भूमि वाले किसान को प्रति वर्ष ₹10,000 (दो मौसमों में ₹5,000-₹5,000) मिलते हैं, जबकि 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक को न्यूनतम ₹4,000 प्रति वर्ष मिलते हैं।

पंजीकृत किसान की मृत्यु पर क्या लाभ मिलता है?

18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत किसान या दर्ज बरगादार की मृत्यु होने पर उनके नामित व्यक्ति को ₹2,00,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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कुल लागत का ~90% सब्सिडी (सामान्य वर्ग) व ~95% (एससी/एसटी) — किसान केवल 10% (एससी/एसटी 5%) चुकाता है; 5 वर्ष की वारंटी व बीमा सहित।
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7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर बिजली बिल (ऊर्जा व स्थिर शुल्क) पूर्णतः माफ — 100% मुफ्त बिजली।
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दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पंजीकृत किसान/परिवार को ₹2 लाख तक की सानुग्रह सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखें/दो अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख व एक अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000।
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