Overview
मानबिक पेंशन पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में सहयोग देना है। पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो
- पश्चिम बंगाल में न्यूनतम 10 वर्ष का निवास हो
- किसी अन्य राज्य/केंद्र की दिव्यांगता सहायता का लाभ न ले रहा हो
- वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारित हो
Who is not eligible
- अन्य राज्य/केंद्र से दिव्यांगता पेंशन या सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति
- 40% से कम दिव्यांगता वाले आवेदक
Documents required
How to apply
- 1'दुआरे सरकार' शिविर या स्थानीय BDO/नगरपालिका/SDO कार्यालय में मानबिक आवेदन पत्र भरें
- 2दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार एवं बैंक पासबुक सहित दस्तावेज संलग्न करें
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत होने पर मासिक पेंशन बैंक खाते में जमा होने लगती है
Frequently asked questions
मानबिक पेंशन के लिए कितनी दिव्यांगता आवश्यक है?
आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसके पास वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
मानबिक पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में मिलती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.