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Matsyajeebi Bandhu (Death Benefit)

मत्स्यजीबी बंधु (मृत्यु सहायता)

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
पंजीकृत मछुआरे की मृत्यु पर परिवार को ₹2,00,000 एकमुश्त
Applies to
West Bengal
Application
Always open
Level
State

Overview

मत्स्यजीबी बंधु पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत विभाग में पंजीकृत मछुआरे (आयु 18 से 60 वर्ष) की मृत्यु हो जाने पर उसके नामित या आश्रित परिवार को ₹2,00,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य मछुआरे परिवार को अचानक आय हानि के समय आर्थिक सहारा देना है, चाहे मृत्यु प्राकृतिक हो या दुर्घटनावश।

Who it's for

पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग में पंजीकृत मछुआरे का नामित/आश्रित परिवारमत्स्य किसान, मछली पकड़ने वाले, केकड़ा पकड़ने वाले एवं मछली विक्रेता के परिवार18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत मछुआरों के आश्रित

Eligibility

  • मृतक पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग में पंजीकृत मछुआरा (मत्स्य किसान/पकड़ने वाला/केकड़ा पकड़ने वाला/विक्रेता आदि) हो
  • मृत्यु के समय मछुआरे की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
  • आवेदक मृतक का वैध नामित व्यक्ति या आश्रित परिवार सदस्य हो
  • मछुआरा पंजीकरण मृत्यु के समय वैध/सक्रिय हो

Who is not eligible

  • ऐसे मछुआरे जो मत्स्य विभाग में पंजीकृत नहीं हैं
  • मृत्यु के समय 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति

Documents required

मृतक मछुआरे का मत्स्य विभाग पंजीकरण प्रमाण/पहचान पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
आवेदक (नामित/आश्रित) का आधार कार्ड
मृतक से संबंध दर्शाने वाला दस्तावेज़/नामांकन प्रमाण
आवेदक की बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट आकार का फोटो

How to apply

  1. 1मछुआरे की मृत्यु के बाद नामित/आश्रित नज़दीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क करें
  2. 2mjbdb-fisheries.wb.gov.in पोर्टल या निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से मृत्यु सहायता हेतु आवेदन करें
  3. 3पंजीकरण प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं संबंध के दस्तावेज़ संलग्न करें
  4. 4सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है

Frequently asked questions

मत्स्यजीबी बंधु योजना में कितनी सहायता मिलती है?

पंजीकृत मछुआरे की मृत्यु पर उसके नामित या आश्रित परिवार को ₹2,00,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

यह सहायता किसे मिलती है?

18 से 60 वर्ष आयु के पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग में पंजीकृत मछुआरे की मृत्यु पर उसके नामित/आश्रित परिवार को यह सहायता मिलती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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