State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Zero Budget Natural Farming (Rajasthan)

जीरो बजट प्राकृतिक खेती (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्राकृतिक खेती के आदान एवं उपकरण (200 लीटर व 50 लीटर के ड्रम, 20 लीटर की बाल्टी, जग, छन्ना, स्प्रेयर, ट्राइकोडर्मा आदि तथा जैविक मल्च सामग्री) की खरीद पर कुल लागत का लगभग 50% अथवा अधिकतम ₹600 प्रति कृषक तक का अनुदान सीधे बैंक खाते (DBT) में; साथ ही नि:शुल्क प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2020

Overview

जीरो बजट प्राकृतिक खेती राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की एक राज्य योजना है, जिसे प्राकृतिक (रासायनिक मुक्त) खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह देशी गाय आधारित खेती पर केंद्रित है, जिसमें सभी कृषि आदान (बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र आदि) किसान अपने खेत पर ही तैयार करता है और बाजार से कुछ नहीं खरीदना पड़ता। योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग घटाकर खेती की लागत कम करना, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना, प्रति इकाई उत्पादन व उत्पाद की गुणवत्ता सुधारना तथा मानव स्वास्थ्य के लिए रसायन मुक्त एवं पौष्टिक खाद्यान्न का उत्पादन करना है। योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती के आदान/उपकरण पर अनुदान (DBT के माध्यम से) दिया जाता है तथा प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण कराया जाता है, और किसानों को क्लस्टर/समूह के रूप में विकसित कर उत्पादन व विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

Who it's for

प्राकृतिक/रासायनिक मुक्त खेती में रुचि रखने वाले किसानछोटे एवं सीमांत किसानअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल वर्ग के किसान35 वर्ष तक के युवा किसान

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का निवासी किसान होना चाहिए।
  • किसान के पास कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।
  • किसान को प्राकृतिक/रासायनिक मुक्त खेती में विशेष रुचि होनी चाहिए।
  • चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाती है।
  • 35 वर्ष तक के युवा किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • इस योजना के लिए कोई आय/वित्तीय पात्रता शर्त नहीं है।

Who is not eligible

  • एक एकड़ से कम कृषि भूमि वाले अथवा भूमिहीन व्यक्ति।
  • राजस्थान राज्य के बाहर के किसान।
  • प्राकृतिक खेती में रुचि न रखने वाले किसान।

Documents required

आधार कार्ड
बैंक पासबुक
भूमि स्वामित्व का प्रमाण (जमाबंदी/भू-अभिलेख)

How to apply

  1. 1अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में संपर्क करें।
  2. 2योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. 3फॉर्म में मांगी गई समस्त आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  4. 4आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि प्रमाण) फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  5. 5भरा हुआ आवेदन फॉर्म उसी कृषि विभाग कार्यालय में जमा करें।
  6. 6चयन होने पर अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते (DBT) में हस्तांतरित की जाती है।

Frequently asked questions

यह योजना क्या है?

यह राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में प्राकृतिक (रासायनिक मुक्त) खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राज्य योजना है।

योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?

प्राकृतिक खेती के आदान एवं उपकरण खरीदने हेतु अनुदान (DBT के माध्यम से) तथा नि:शुल्क प्रशिक्षण और कृषक भ्रमण।

भूमि संबंधी पात्रता क्या है?

किसान के पास कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है।

क्या अनुसूचित जाति/जनजाति व छोटे किसानों को प्राथमिकता मिलती है?

हाँ, चयन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल तथा छोटे व सीमांत किसानों और 35 वर्ष तक के युवा किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन कैसे करें?

अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करें। यह एक ऑफलाइन प्रक्रिया है।

क्या कोई आय सीमा है?

नहीं, इस योजना के लिए कोई वित्तीय या आय पात्रता शर्त निर्धारित नहीं है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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