Overview
आंध्र प्रदेश सरकार की यह योजना स्वयं अपना वाहन चलाकर आजीविका कमाने वाले ऑटो-रिक्शा, टैक्सी व मैक्सी-कैब चालकों को हर साल आर्थिक सहायता देती है। यह पूर्ववर्ती वाईएसआर वाहन मित्र योजना (जिसमें ₹10,000 मिलते थे) की उत्तराधिकारी है और 2025 में शुरू की गई। पात्र चालकों को प्रति वर्ष ₹15,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में (DBT) दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आंध्र प्रदेश का स्थायी निवासी।
- आयु 18 वर्ष या अधिक।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
- वाहन आंध्र प्रदेश में पंजीकृत हो।
- प्रति चालक केवल एक ही लाभ।
Who is not eligible
- वाहन के मालिक जो स्वयं वाहन नहीं चलाते।
- अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन के चालक।
Documents required
How to apply
- 1ग्राम/वार्ड सचिवालय लाभार्थी पोर्टल (gsws-nbm.ap.gov.in) पर आधार से नागरिक लॉगिन करें।
- 2ओटीपी सत्यापन पूरा करें।
- 3"ऑटो ड्राइवर सेवालो" योजना चुनें।
- 4व्यक्तिगत, बैंक व वाहन विवरण भरें।
- 5आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- 6वैकल्पिक रूप से ग्राम/वार्ड सचिवालय या आरटीओ में ऑफ़लाइन आवेदन करें।
Frequently asked questions
इस योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
पात्र चालकों को प्रति वर्ष ₹15,000 की सहायता सीधे बैंक खाते में (DBT) दी जाती है, जो पूर्ववर्ती वाईएसआर वाहन मित्र योजना के ₹10,000 से अधिक है।
क्या वाहन का मालिक जो स्वयं वाहन नहीं चलाता, इसका लाभ ले सकता है?
नहीं। यह योजना केवल स्वयं अपना वाहन चलाकर आजीविका कमाने वाले चालकों के लिए है; ऐसे मालिक जो स्वयं वाहन नहीं चलाते, पात्र नहीं हैं।
आवेदन कहाँ करें?
ग्राम/वार्ड सचिवालय लाभार्थी पोर्टल (gsws-nbm.ap.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें, या ग्राम/वार्ड सचिवालय अथवा आरटीओ में ऑफ़लाइन आवेदन करें।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.