Overview
यह योजना बोर्ड में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को दुर्घटना की स्थिति में राहत प्रदान करती है, जो पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण लाभों से अलग है। रोज़गार के दौरान निर्माण-स्थल पर हुई दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका संचालन आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (APBOCWWB) करता है।
Who it's for
Eligibility
- श्रमिक बोर्ड में अपंजीकृत हो।
- दुर्घटना आंध्र प्रदेश में निर्माण-स्थल पर रोज़गार के दौरान हुई हो।
Who is not eligible
- बोर्ड में पहले से पंजीकृत श्रमिक (उनके लिए अलग कल्याण लाभ हैं)।
- निर्माण-स्थल से बाहर की दुर्घटनाएँ।
Documents required
How to apply
- 1APBOCWWB/ज़िला श्रम कार्यालय से निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- 3श्रम विभाग/कल्याण बोर्ड कार्यालय में आवेदन जमा करें।
Frequently asked questions
यह योजना किसके लिए है?
यह योजना उन निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के लिए है जो बोर्ड में अपंजीकृत हैं और आंध्र प्रदेश में निर्माण-स्थल पर रोज़गार के दौरान दुर्घटना में मृत या दिव्यांग हुए हों।
कितनी राहत राशि मिलती है?
दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को ₹50,000, 50% या अधिक स्थायी दिव्यांगता पर ₹20,000, और 50% से कम दिव्यांगता पर ₹10,000 दिए जाते हैं।
क्या पंजीकृत श्रमिक भी इसका लाभ ले सकते हैं?
नहीं। यह योजना केवल अपंजीकृत श्रमिकों के लिए है; पंजीकृत श्रमिकों के लिए अलग कल्याण लाभ उपलब्ध हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.