Overview
मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAAA) असम सरकार की एक प्रमुख युवा-सशक्तिकरण योजना है, जो शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण व स्टाइपेंड देती है। सहायता राशि का 50% अनुदान (सब्सिडी) व 50% ब्याज-मुक्त सरकारी ऋण के रूप में दी जाती है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बनकर रोज़गार सृजन करें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक असम का स्थायी निवासी हो
- आयु लगभग 28 से 40 वर्ष (SC/ST/OBC हेतु 28 से 43 वर्ष)
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/स्नातक (श्रेणी अनुसार)
- नई स्वरोज़गार इकाई/उद्यम शुरू करने वाले
Who is not eligible
- पहले से स्थापित बड़े उद्यमी
- असम के बाहर के (गैर-निवासी) आवेदक
Documents required
How to apply
- 1CMAAA पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन करें
- 2दस्तावेज़ व परियोजना प्रस्ताव अपलोड करें
- 3चयन प्रक्रिया व एक माह का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
- 4प्रशिक्षण के बाद अनुदान व ब्याज-मुक्त ऋण बैंक के माध्यम से वितरित
Frequently asked questions
CMAAA में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
सामान्य स्नातक/ITI/पॉलिटेक्निक व मैट्रिक (SC/ST/OBC) को ₹2 लाख और इंजीनियरिंग/मेडिकल जैसे व्यावसायिक डिग्रीधारी को ₹5 लाख तक की सहायता मिलती है; इसमें आधी राशि सब्सिडी व आधी ब्याज-मुक्त ऋण होती है।
क्या प्रशिक्षण व स्टाइपेंड भी मिलता है?
हाँ, लाभार्थियों को एक माह का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण व ₹10,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?
आवेदक की आयु लगभग 28 से 40 वर्ष (SC/ST/OBC वर्ग हेतु 28 से 43 वर्ष) होनी चाहिए और वह असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.