Overview
कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (KBOCWWB) राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें ₹1,000 प्रति माह पेंशन, दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर ₹5 लाख तक, अंतिम संस्कार हेतु ₹4,000 के साथ ₹50,000 अनुग्रह राशि, विवाह सहायता ₹50,000, मातृत्व (थायी लक्ष्मी बॉन्ड) के तहत बालिका पर ₹30,000 एवं बालक पर ₹20,000, प्रमुख बीमारी हेतु ₹2 लाख तक, बच्चों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति, ₹20,000 की टूल किट तथा ₹2 लाख तक आवास सहायता शामिल है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- आवेदक एक निर्माण श्रमिक हो और कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो
- निर्धारित न्यूनतम कार्य दिवस पूर्ण किए हों
- कर्नाटक राज्य का निवासी हो
Who is not eligible
- वे श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं
- 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक (पेंशन को छोड़कर नई सदस्यता हेतु)
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी श्रम कार्यालय या सेवा सिंधु केंद्र पर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएं
- 2आवश्यक लाभ हेतु संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें
- 3बोर्ड द्वारा सत्यापन के बाद लाभ राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है
Frequently asked questions
पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कितनी मासिक पेंशन मिलती है?
पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर कितनी सहायता मिलती है?
दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹5 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.