Overview
यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCW), श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना है जो विदेश में रोजगार हेतु जाते हैं और इसके लिए वीजा पर व्यय करते हैं। योजना के अंतर्गत हिताधिकारी को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर हुए वास्तविक व्यय का अधिकतम ₹5,000 तक एकमुश्त पुनर्भरण किया जाता है। यह सहायता जीवनकाल में केवल एक बार देय होती है तथा वीजा की वैधता प्राप्त होने के 3 माह के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक BOCW कल्याण मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी होना चाहिए।
- हिताधिकारी द्वारा मंडल में अंशदान नियमित रूप से जमा किया जा रहा हो।
- आवेदक ने विदेश में रोजगार हेतु वैध वीजा प्राप्त किया हो।
- वीजा की वैधता प्राप्त होने के अधिकतम 3 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
Who is not eligible
- अपंजीकृत श्रमिक तथा अंशदान जमा न करने वाले श्रमिक पात्र नहीं हैं।
- यह सहायता जीवनकाल में केवल एक बार ही देय है।
Documents required
How to apply
- 1SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
- 2श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (LDMS) खोलें।
- 3‘कल्याण योजनाएं’ के अंतर्गत ‘BOCW कल्याण मंडल’ चुनें।
- 4‘योजना के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक कर वीजा व्यय पुनर्भरण योजना चुनें।
- 5वीजा की वैधता प्राप्त होने के 3 माह के भीतर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें।
Frequently asked questions
वीजा व्यय का कितना पुनर्भरण मिलता है?
विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर हुए व्यय का अधिकतम ₹5,000 तक एकमुश्त पुनर्भरण पंजीकृत निर्माण श्रमिक को दिया जाता है।
आवेदन कब तक करना होता है?
वीजा की वैधता प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
क्या यह सहायता एक से अधिक बार मिल सकती है?
नहीं, यह सहायता हिताधिकारी को जीवनकाल में केवल एक बार ही देय होती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.