🦽 Disability (PwD) Schemes in Maharashtra

Support and benefits for persons with disabilities. Below are disability (pwd) schemes available to residents of Maharashtra.

State

Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

निराधार, अनाथ और सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक निर्वाह पेंशन; दिव्यांग लाभार्थियों को अक्टूबर 2025 से ₹2,500 प्रति माह।

₹1,500 प्रति माह (दिव्यांग लाभार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 से ₹2,500 प्रति माह)
View details
State

Divyang Vivah Protsahan Yojana (Matrimonial Incentive Scheme)

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

दिव्यांग व्यक्ति के विवाह पर प्रोत्साहन अनुदान — एक साथी दिव्यांग होने पर ₹1.5 लाख, दोनों दिव्यांग होने पर ₹2.5 लाख।

एक साथी दिव्यांग होने पर ₹1,50,000; दोनों साथी दिव्यांग होने पर ₹2,50,000
View details
State

Financial Assistance for Aids and Appliances for Disabled Persons

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक साधन एवं उपकरण हेतु आर्थिक सहायता

दिव्यांगों को व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, ट्राइसिकल जैसे सहायक उपकरण खरीदने हेतु आय के अनुसार 100% या 50% राज्य अनुदान।

उपकरण लागत पर आय अनुसार 100% (मासिक आय ₹1,500 तक) या 50% (₹1,501–₹2,000) अनुदान; दृष्टिबाधितों हेतु शैक्षणिक उपकरण ₹3,000 तक
View details
State

Financial Assistance for Self-Employment to Trained Disabled Persons

प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के औजार/किट खरीदने हेतु एकमुश्त ₹15,000 अनुदान।

स्वरोजगार के औजार/किट हेतु एकमुश्त ₹15,000 अनुदान
View details
State

Financial Assistance to Disabled Persons for Self-Employment (Seed Capital)

दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता (बीज भांडवल)

दिव्यांगों के स्वरोजगार हेतु ₹1.5 लाख तक की परियोजना — 80% बैंक ऋण और 20% (अधिकतम ₹30,000) सरकारी अनुदान।

परियोजना ₹1,50,000 तक — 80% बैंक ऋण + 20% सरकारी अनुदान (अधिकतम ₹30,000 बीज भांडवल)
View details
State

Maharashtra State Divyang Finance and Development Corporation (MSHFDC) Loans

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त एवं विकास महामंडल (MSHFDC) ऋण योजना

दिव्यांगों को NHFDC के माध्यम से रियायती ब्याज पर ऋण — स्वरोजगार हेतु ₹50 लाख तक एवं सहायक उपकरण हेतु ₹5 लाख तक।

रियायती ब्याज (लगभग 5–9%) पर ऋण — स्वरोजगार हेतु ₹50 लाख तक, सहायक उपकरण हेतु ₹5 लाख तक
View details