🌾 Agriculture & Farming Schemes in Maharashtra

Subsidies, irrigation, crop insurance and support for farmers. Below are agriculture & farming schemes available to residents of Maharashtra.

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PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
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Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना

किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला कृषि पंप, जिसमें किसान केवल 10% (एससी/एसटी को 5%) राशि चुकाता है।

कुल लागत का ~90% सब्सिडी (सामान्य वर्ग) व ~95% (एससी/एसटी) — किसान केवल 10% (एससी/एसटी 5%) चुकाता है; 5 वर्ष की वारंटी व बीमा सहित।
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Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन वाले किसानों को 100% मुफ्त बिजली।

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर बिजली बिल (ऊर्जा व स्थिर शुल्क) पूर्णतः माफ — 100% मुफ्त बिजली।
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Gopinath Munde Shetkari Apghat Suraksha Sanugrah Anudan Yojana

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पंजीकृत किसान/परिवार को ₹2 लाख तक की सानुग्रह सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखें/दो अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख व एक अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000।
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Dr. Babasaheb Ambedkar Krushi Swavalamban Yojana

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

अनुसूचित जाति/नवबौद्ध किसानों को नया कुआँ बनाने हेतु ₹4 लाख तक सहित विभिन्न सिंचाई घटकों पर अनुदान।

नया कुआँ ₹4,00,000 तक; पुराने कुएँ की मरम्मत ₹1,00,000; खेत तालाब/प्लास्टिक अस्तर ₹2,00,000; ड्रिप ₹97,000; स्प्रिंकलर ₹47,000; पंप सेट ₹40,000; सौर पंप ₹50,000; बिजली कनेक्शन ₹20,000; पाइप ₹50,000 तक।
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Birsa Munda Krishi Kranti Yojana

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना

अनुसूचित जनजाति के किसानों को नया कुआँ बनाने हेतु ₹4 लाख तक सहित विभिन्न सिंचाई घटकों पर अनुदान।

नया कुआँ ₹4,00,000 तक; पुराने कुएँ की मरम्मत ₹1,00,000; खेत तालाब/प्लास्टिक अस्तर ₹2,00,000; ड्रिप ₹97,000; स्प्रिंकलर ₹47,000; पंप सेट ₹40,000; सौर पंप ₹50,000; बिजली कनेक्शन ₹20,000; पाइप ₹50,000 तक।
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Bhausaheb Fundkar Phalbag Lagvad Yojana

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

फल बागान लगाने हेतु 3 वर्षों में 100% तक अनुदान (50/30/20 के अनुपात में)।

स्वीकृत लागत का 100% तक अनुदान, 3 वर्षों में 50% (पहला वर्ष), 30% (दूसरा वर्ष) व 20% (तीसरा वर्ष) के अनुपात में; अगले वर्षों का अनुदान निर्धारित पौध जीवित दर पर निर्भर।
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Mukhyamantri Shashwat Krishi Sinchan Yojana

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

ड्रिप/स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई पर लघु/सीमांत किसानों को 80% तक व अन्य को 75% तक अनुदान।

सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) पर लघु एवं सीमांत किसानों को कुल 80% (55% केंद्र + 25% राज्य अनुपूरक) तथा अन्य किसानों को कुल 75% (45% केंद्र + 30% राज्य) अनुदान; प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हेक्टेयर।
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Magel Tyala Shettale (Farm Pond on Demand)

मागेल त्याला शेततळे योजना

खेत में सिंचाई हेतु खेत-तालाब (शेततळे) बनाने पर ₹75,000 तक का अनुदान।

खेत-तालाब के आकार के अनुसार ₹14,433 से ₹75,000 तक एकमुश्त अनुदान।
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Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Prakalp (PoCRA)

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प

जलवायु अनुकूल खेती हेतु विश्व बैंक सहायित परियोजना; घटक-वार 80% तक अनुदान।

चयनित परियोजना गाँवों में ड्रिप/स्प्रिंकलर, खेत-तालाब, शेडनेट, पॉली-टनल, फल बागान, मृदा-जल संरक्षण आदि घटकों पर 80% तक (कुछ घटकों पर 100% तक) अनुदान।
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State Agriculture Mechanization Scheme (Krishi Yantrikikaran)

राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना

ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की खरीद पर 40–50% तक अनुदान (एससी/एसटी/महिला किसानों को अधिक)।

केंद्र पुरस्कृत SMAM के तहत यंत्रों पर सामान्य वर्ग को 40% व आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/महिला/लघु-सीमांत) को 50% अनुदान; राज्य निधि से ट्रैक्टर पर 25%/35%; ट्रैक्टर पर अधिकतम लगभग ₹5 लाख तक।
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Kisan Credit Card (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसानों को ₹5 लाख तक का सस्ता फसल ऋण — समय पर चुकौती करने पर प्रभावी ब्याज दर केवल 4% वार्षिक।

₹5 लाख तक का फसल ऋण — समय पर चुकौती पर प्रभावी ब्याज दर 4%; ₹2 लाख तक बिना गारंटी
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Central

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

खरीफ में मात्र 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 5% प्रीमियम देकर किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से फसल नुकसान पर पूर्ण बीमा सुरक्षा।

बीमित राशि का मात्र 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) व 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) प्रीमियम पर पूर्ण फसल बीमा कवर; शेष प्रीमियम सरकार वहन करती है
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