🌾 Agriculture & Farming Schemes in Andhra Pradesh

Subsidies, irrigation, crop insurance and support for farmers. Below are agriculture & farming schemes available to residents of Andhra Pradesh.

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PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
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Kisan Credit Card (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसानों को ₹5 लाख तक का सस्ता फसल ऋण — समय पर चुकौती करने पर प्रभावी ब्याज दर केवल 4% वार्षिक।

₹5 लाख तक का फसल ऋण — समय पर चुकौती पर प्रभावी ब्याज दर 4%; ₹2 लाख तक बिना गारंटी
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

खरीफ में मात्र 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 5% प्रीमियम देकर किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से फसल नुकसान पर पूर्ण बीमा सुरक्षा।

बीमित राशि का मात्र 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) व 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) प्रीमियम पर पूर्ण फसल बीमा कवर; शेष प्रीमियम सरकार वहन करती है
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Annadata Sukhibhava

अन्नदाता सुखीभव

पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹20,000 की वित्तीय सहायता (PM-KISAN सहित) तीन किस्तों में।

पात्र किसान परिवार को ₹20,000/वर्ष (₹6,000 केंद्र PM-KISAN + ₹14,000 राज्य अंश), 3 किस्तों में
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Input Subsidy for Crop Loss

फसल क्षति हेतु इनपुट सब्सिडी

अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से 33% या अधिक फसल क्षति पर किसानों को प्रति-हेक्टेयर मुआवजा।

अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से 33% या अधिक फसल क्षति पर प्रति-हेक्टेयर मुआवजा (SDRF मानदंड): वर्षा-आधारित ₹8,500/हे., सिंचित ₹17,000/हे., बारहमासी फसल ₹22,500/हे. (न्यूनतम ₹1,000)
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AP Seed Subsidy Scheme

एपी बीज सब्सिडी योजना

किसानों को प्रमाणित बीज सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराने की योजना।

प्रमाणित बीज सब्सिडी दर पर — धान ~₹500/क्विंटल (आपदा क्षेत्र में 80% तक); मक्का/ज्वार/बाजरा/सूरजमुखी 50% (अधिकतम ₹2,500/क्विंटल); दालें व मूँगफली ~50%; चारा बीज 75%
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AP Farm Mechanisation Scheme

एपी कृषि यंत्रीकरण योजना

ट्रैक्टर, कृषि यंत्र व ड्रोन की खरीद पर किसानों और समूहों को सब्सिडी।

ट्रैक्टर/कृषि यंत्र/ड्रोन पर सब्सिडी — व्यक्तिगत किसान 40-50% (SC/ST, महिला, लघु/सीमांत को 50%); कस्टम हायरिंग सेंटर समूह 40% (~₹15 लाख यूनिट पर ₹6 लाख); किसान ड्रोन 80%
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Andhra Pradesh Micro Irrigation Project

आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना

ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर किसानों को श्रेणी-अनुसार सब्सिडी।

ड्रिप/स्प्रिंकलर पर सब्सिडी — SC/ST लघु-सीमांत 100%; अन्य लघु-सीमांत 90%; मध्यम किसान (5-10 एकड़) 70%; बड़े किसान (10 एकड़ से अधिक) 50% (सीमा ~₹2-4 लाख)
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Matsyakarula Sevalo Fishing Ban Relief

मत्स्यकारुला सेवलो — मछली-पकड़ प्रतिबंध राहत योजना

वार्षिक 61-दिवसीय समुद्री मछली-पकड़ प्रतिबंध के दौरान प्रत्येक पंजीकृत मछुआरा परिवार को ₹20,000 वार्षिक वित्तीय राहत।

वार्षिक 61-दिन समुद्री मछली-पकड़ प्रतिबंध के दौरान प्रति मछुआरा परिवार ₹20,000/वर्ष राहत
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HSD Oil Diesel Subsidy for Fishing Boats

मछली नौकाओं हेतु HSD डीज़ल सब्सिडी योजना

पंजीकृत यंत्रीकृत व मोटरीकृत मछली नौकाओं को ₹9 प्रति लीटर डीज़ल सब्सिडी।

पंजीकृत यंत्रीकृत/मोटरीकृत मछली नौकाओं हेतु ₹9/लीटर डीज़ल सब्सिडी (सीमा लगभग 3,000 लीटर/माह यंत्रीकृत तथा 300 लीटर/माह मोटरीकृत)
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Subsidy on Fishing Boats and Nets

मछली नौकाओं व जालों पर सब्सिडी योजना

यंत्रीकृत मछली नौकाओं पर 60% सब्सिडी तथा मछली पकड़ने के जालों व उपकरणों पर सब्सिडी।

यंत्रीकृत नौकाओं पर 60% सब्सिडी (शेष राशि आसान किस्तों में) तथा मछली पकड़ने के जालों व उपकरणों पर सब्सिडी
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Ex-Gratia for Accidental Death or Disability of Fishermen

मछुआरों की दुर्घटना-मृत्यु या दिव्यांगता पर अनुग्रह राशि योजना

मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे की दुर्घटना-मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर परिवार को ₹10 लाख अनुग्रह राशि।

मछली पकड़ने के दौरान मछुआरे की दुर्घटना-मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर परिवार को ₹10 लाख
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Subsidised Power for Aquaculture

जलकृषि हेतु रियायती बिजली योजना

पंजीकृत जलकृषि (मछली व झींगा) किसानों को रियायती दर पर बिजली।

पंजीकृत जलकृषि (मछली/झींगा) किसानों हेतु रियायती बिजली — 5 एकड़ या उससे कम के लिए ₹1.50/यूनिट तथा 5 एकड़ से अधिक के लिए ₹3.85/यूनिट
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Livestock Loss Compensation Scheme

पशुधन हानि मुआवजा योजना

पशु की मृत्यु पर पशुधन-स्वामी किसानों को मुआवजा।

पशु मृत्यु पर मुआवजा — उन्नत/देशी गाय या देशी भैंस ₹30,000; सामान्य गाय/भैंस ₹15,000; भेड़/बकरी ₹6,000 प्रति
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Free Agricultural Power Supply (Nine-Hour Free Power)

कृषि हेतु नि:शुल्क बिजली आपूर्ति (नौ घंटे नि:शुल्क बिजली)

कृषि पंप-सेट कनेक्शनों को प्रतिदिन 9 घंटे पूर्णतः नि:शुल्क बिजली, पूरी लागत राज्य वहन करता है।

कृषि सेवा कनेक्शन (खेत के पंप-सेट) को प्रतिदिन 9 घंटे नि:शुल्क बिजली (दिन के समय); किसान से कोई शुल्क नहीं — पूरी लागत राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में डिस्कॉम को देती है।
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